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    पिंपरी: कार्यालय समय के दौरान टाइमपास करनेवाले कामचोर और आलसी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब ‘वॉच’ रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पर नजर रखने और कार्रवाई करने के लिए सहायक आयुक्त के नियंत्रण में 7 सदस्यीय का एक निरीक्षण दल नियुक्त किया गया है। यह दल दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगी। यह आदेश पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के अपर आयुक्त विकास ढाकने ने जारी किया है।

    सहायक आयुक्त प्रशासन वामन नेमाने की अध्यक्षता वाले इस दस्ते में प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी नंदकुमार यनपुरे, मुख्य लिपिक राकेश सौदे, बालासाहेब तुंगे, लिपिक समीर ठाकर, सत्यजीत मुंगी और सागर नेवाले शामिल हैं। सरकार और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका द्वारा किए गए ऑडिट में कामकाज और वित्तीय मामलों में अनियमितता को लेकर कई आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही कार्यालय में अनुशासनहीनता पर विराम लगाना और लोगों को अनुशासन और नियमों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है।  

    जांच दल का गठन 

    कार्य में पारदर्शिता, नागरिकों की शिकायतों का निवारण, निर्धारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करना या कैसे, कार्यालय के कार्य में त्रुटियां, कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए महानगरपालिका के विभागों के पूर्ण, आंशिक निरीक्षण के मामले में प्रशासन विभाग पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से उक्त जांच दल का गठन किया गया है।

    टीम प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी 

    जांच दस्ते के अधिकारियों और कर्मचारियों को सहायक आयुक्त प्रशासन बालासाहेब खांडेकर को दैनिक कार्य रिपोर्ट और अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकने को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। उप लेखाकार सुनील कोर्के वित्तीय मामलों के प्रभारी हैं, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप बोराटे कंप्यूटर सहायता जांच दल के प्रभारी हैं। चालक अभिजीत मोरे प्रशासन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना चाहता है। टीम प्रशासन के सहायक आयुक्त के माध्यम से अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त को अधिकारियों के कामकाज के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और समूह सी और डी में कर्मचारियों के संबंध में नोटिस भी देगी और स्पष्टीकरण मांगेगी। 

    जारी किया गया है सर्कुलर

    सहायक आयुक्त प्रकटीकरण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकने के पास उसे दी गई शक्तियों को हटाने के लिए इस अधिकार को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलने का अधिकार सुरक्षित है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी पूरा सहयोग करें। सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि जरूरी जांच दस्तावेज और सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं।