Corona Death
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    मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt.) ने सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस (Corona Virus) मामलों में कमी आने के के मद्देनजर प्रतिबंधों (Restrictions) में और ढील देते हुए अब स्विमिंग पूल (Swimming Pool),  मनोरंजन या वाटर पार्क (Water Park) और स्पा को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है, जबकि अंतिम संस्कार (Funeral) में उपस्थित लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

    सोमवार को जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी राष्ट्रीय उद्यान और सफारी ऑनलाइन टिकट के साथ नियमित समय के अनुसार खुलेंगे बशर्ते आगंतुकों को पूरी तरह से टीका लगा होना चाहिए। आदेश के अनुसार, इन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों को कोविड महामारी के मद्देनजर किसी भी समय ऐसी गतिविधियों में अनुमति देने वाले लोगों की संख्या पर उचित प्रतिबंध लगाना चाहिए।

    अभी क्या खुला है

    • ब्यूटी सैलून और बाल काटने वाले सैलून के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन स्पा 50% क्षमता के साथ चालू रह सकते हैं।
    • समुद्र तट, उद्यान, पार्क स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय के अनुसार खुले रहेंगे। मनोरंजन पार्क भी 50% क्षमता के साथ चालू रहेंगे।
    • स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
    •  रेस्तरां, थिएटर भी चालू रहेंगे। 
    • आयोजन स्थल की 50% क्षमता के साथ भजन और अन्य सभी स्थानीय, सांस्कृतिक और लोक मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति होगी।
    • शादियों में खुले मैदान और बैंक्वेट हॉल की क्षमता के 25 प्रतिशत या 200, जो भी कम हो, तक के मेहमान हो सकते हैं।
    • सरकार के आदेश में आगे कहा गया है कि डीडीएमए रात के कर्फ्यू घंटों के दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध के बारे में फैसला कर सकता है।