Action will be taken against business establishments and factories if workers are not vaccinated: Commissioner Sudhakar Deshmukh

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    भिवंडी : कोविड-टीकाकरण (Covid Vaccination) को लेकर महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) सख्त हो गया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों और भिवंडी शहर के अंतर्गत कार्यरत पावरलूम संगठनों (Powerloom Organizations) के पदाधिकारियों की हुई महत्वपूर्ण बैठक में महानगरपालिका कमिश्नर (Municipal Commissioner) सुधाकर देशमुख (Sudhakar Deshmukh) ने कहा कि जिस व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कारखानों में मजदूर काम करते हैं, ऐसे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का कोरोना टीकाकारण न कराने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य सभी तरह के कारखाना धारकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का टीकाकरण किया जाना अति आवश्यक है।

    बैठक में  अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. के. आर खरात, चिकित्सा अधिकारी वर्षा बारोट, भिवंडी पावरलूम एसोसिएशन के पदाधिकारी और पूर्व विधायक रशीद ताहिर मोमिन, पूर्व नगरसेवक और साइजिंग एसोसिएशन अध्यक्ष अजय यादव, अन्य संगठनों के पदाधिकारी मन्नान सिद्दीकी, पुरुषोत्तम बंगा, तिरुपति सिरीपुरम, चंदू मामा, धीरु भाई गलैया, मोती फैक्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष महबूब खान, मारुति देशमुख, सैयद अली सहित बड़ी संख्या में कारखाना प्रतिष्ठान से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।

    गौरतलब है कि भिवंडी महानगरपालिका मुख्यालय में आयोजित की गई उक्त बैठक में बोलते हुए भिवंडी महानगरपालिका कमिश्नर सुधाकर देशमुख ने कहा कि भिवंडी मेहनतकश मजदूरों का शहर है। यहां की लगभग 42% आबादी मजदूर वर्ग की है। मजदूरों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हमारे सभी उद्योग में काम होंगे, इसके लिए मजदूरों के स्वास्थ्य को अच्छी स्थिति में रखना आवश्यक है। कमिश्नर ने आगे कहा कि राज्य सरकार के मार्गदर्शन में महानगरपालिका प्रशासन की ओर से हर जगह टीकाकरण का काम चल रहा है।

    कोरोना के सभी नियमों का पालन किया जाना जरूरी है

     24 स्वास्थ्य केंद्रों और 30 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। शहर की आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगी जब शहर के सभी उद्योग पूरी क्षमता से चलेंगे इसलिए उद्योग व्यापार व्यवसाय के पेशेवरों को श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल की आवश्यकता है, तो टीकाकरण की पहली और दूसरी खुराक निजी प्रतिष्ठानों और कारखानों में कार्यरत लोंगों का किया जाना जरूरी है, साथ ही मास्क, सेनिटाइजर का उपयोग के साथ कोरोना के सभी नियमों का पालन किया जाना जरूरी है।

    टीकाकरण जरूरी अन्यथा कार्रवाई

     जो लोग निजी प्रतिष्ठानों में टीकाकरण करने से परहेज करते हैं और कोविड-19 रोकथाम के उपायों का पालन नहीं करते उनकी जांच की जा सकती है। कमिश्नर ने अपील की है कि सभी इस पर ध्यान दें की जिन कारखानों और प्रतिष्ठानों में मजदूर कार्य करते हैं ऐसे सभी मजदूरों का टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। इस तरह के नियमों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखाना मालिक के विरुद्ध कोरोना नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।