भिवंडी : महानगरपालिका (Municipal Corporation) परिसर अंतर्गत दुकानदारों (Shopkeepers), सब्जी विक्रेताओं (Vegetable Vendors), किराना दुकानदार (Grocery Shopkeepers), ठेला धारकों (Handcart Holders) द्वारा जमकर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (Banned Single use Plastic) का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमिश्नर और प्रशासक विजय कुमार म्हसाल के आदेशानुसार आरोग्य विभाग की सहायक आयुक्त प्रीति गाड़े के नेतृत्व में कार्यरत प्लास्टिक उन्मूलन समिति के कर्मचारियों ने प्रमुख बाजारों सहित दुकानों में छापेमारी कर एक महीने में करीब 250 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया है। प्लास्टिक उन्मूलन समिति के कर्मियों द्वारा करीब 2 लाख रुपए आर्थिक दंड वसूल किया गया है। महानगरपालिका आरोग्य विभाग की कार्यवाही से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया है।
महानगरपालिका आरोग्य विभाग सहायक आयुक्त प्रीती गाड़े से मिली जानकारी के अनुसार, प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों की पाबंदी के बाद महानगरपालिका प्रशासन सख्त हो गया है। दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं, ठेला धारकों, होटल संचालकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों का उपयोग सहित प्लास्टिक से निर्मित अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किए जाने की चेतावनी दी गई है।
कड़ी कार्रवाई का संकेत
करीब 20 दिन में ही प्रमुख बाजारों और दुकानदारों से की गई छापेमारी में करीब 250 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां और प्लास्टिक संबंधित अन्य सामग्री जब्त कर करीब 2 लाख रुपए आर्थिक दंड वसूल किया गया है। सहायक आयुक्त प्रीति गाड़े ने सब्जी विक्रेताओं, ठेलाधारकों, दुकानदारों और होटल चालकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं अन्यथा कड़क कार्रवाई के संकेत दिए हैं। महानगरपालिका आरोप विभाग की कार्यवाही से प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों की बिक्री और उपयोग करने वालों में हड़कंप मचा है।