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वर्धा. विवाह का झांसा देकर व धमकाते हुए नाबालिग के साथ अत्याचार कर उसे गर्भवति बना दिया गया. इस प्रकरण में दुष्कर्मी को दस वर्ष की जेल व जुर्माने की सजा सुनाई़ उक्त निर्णय अतिरिक्त विशेष जिला न्यायाधीश वीटी सूर्यवंशी ने दिया़ साथ ही पीड़िता को मनोधैर्य योजना से प.नर्वास के लिए नुकसान भरपाई देने के आदेश दिए.

सजायाफ्ता आरोपी (मेघे) निवासी अमित उर्फ बापू विनोद दरवेकर (27) बताया गया़ जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय पीड़ित के भाई का आरोपी मित्र था़ इसलिए उसका घर आना जाना था़ 20 नवंबर 2015 को पीड़िता को अमित ने एरिगेशन के क्वार्टर में किसी बहाने बुलाया़ जहां उसने पीड़िता से डरा धमकाकर अत्याचार किया़ इसके बाद उसने बदनामी की धमकी देते हुए विवाह का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म किया़ इससे पीड़िता गर्भवती रह गई.

9 गवाहों के बयान जांचे गए

यह बात पता चलते  पीड़िता को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के महिला सुरक्षा कक्ष में लाया गया़  पश्चात उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया़  प्रकरण में रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया़  जांच पड़ताल के बाद पुलिस उपनिरीक्षक सुनील जे. भगत ने प्रकरण न्यायप्रविष्ट कर दिया़  सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी अभियोक्ता विनय आर. घुडे ने काम संभाला़  उन्हें पैरवी अधिकारी शंकर कापसे ने मदद की़  सरकारी पक्ष से नौ गवाहों के बयान दर्ज किये गए़  दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश सूर्यवंशी ने उपरोक्त निर्णय सुनाया.