वर्धा. राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5 की घोषणा कर उसे 30 जून तक बढ़ा दिया है. इसके चलते जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने रविवार की देर रात्रि नए आदेश जारी कर दिए. इसमें हर दिन दूकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकती है. आदेश के अनुसार कपड़ा दूकान की चेंजिंग रूम बंद रखने, कपड़ों का ट्रायल बंद रखने, आटो चालक को सवारी की पूरी हिस्ट्री लेने की सूचना दी गई हैं. वहीं सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, स्कूल, कालेज, थिएटर, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पुल, चाय, पानटपरी, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्यक्रम, सम्मेलन, हॉल पूर्णत: बंद रखे जाएंगे़ उसी तरह अंत्यविधि के लिये केवल बीस लोग तथा शादी के लिये तीस लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी. जिले के बाहर जानेवाले व्यक्ति को अनुमति आवश्यक होगी. बग दूकानें हर दिन शुरू रहेंगी. लॉकडाउन 4 की तर्ज पर निकाले गये आदेश के अनुसार अन्य व्यवसाय व सरकारी, निजी कार्यालय के संदर्भ कार्यवाही की जायेगी. स्थिति को देखते हुए आगामी दिनों में संशोधित आदेश जारी किए जाने की जानकारी एसडीओ सुरेश बगले ने दी़
नहीं तो लेंगे एक्शन: बगले
उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगले ने बताया कि रविवार को जारी किये आदेश के अनुसार अब दूकानें रोज खुली रहेंगी. दूकानदार नियमों का पालन करें. नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी.