मालेगांव में नहीं बजेंगे डीजे

मालेगांव. शहर में गणेश विसर्जन की तैयारियां शुरू हो गयी है. शहर के प्रमुख 24 मंडल गांधी चौक से जमा होकर गणेश विसर्जन मार्ग से विसर्जन होंगे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीजे लगाने पर पूर्णतः पाबंदी लगी होने

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मालेगांव. शहर में गणेश विसर्जन की तैयारियां शुरू हो गयी है. शहर के प्रमुख 24 मंडल गांधी चौक से जमा होकर गणेश विसर्जन मार्ग से विसर्जन होंगे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीजे लगाने पर पूर्णतः पाबंदी लगी होने से पुलिस प्रशासन ने संबंधितों को नर्दिेशों पर अमल करने के आदेश दिये है. मालेगांव शहर में डीजे साउंड को प्रतिबंध लगाते थानेदार आधारसिंग सोनोने ने सभी मंडलों को नोटिस जारी किया है. थानेदार सोनोने ने गांधी चौक, जिला परिषद शाला चौक पर ध्वनी जांच मशीन से डेसीमल की जांच कर पंचनामा किया है.

औद्योगिक क्षेत्र 75 डेसीमल, व्यापारी क्षेत्र 65 डेसीमल, निवासी क्षेत्र 55 डेसीमल, शांतता क्षेत्र 50 डेसीमल, सुप्रीम कोर्ट ने 75 डेसीमल से अधिक ध्वनी प्रदूषण पाये जाने पर संबंधित मंडल के पदाधिकारी के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है. यही नहीं डीजे गाड़ी सहित जब्त करने के नर्दिेश भी है. नगर पंचायत अधिकारी व कर्मचारियों को पंच बनाकर पंचनामा किया गया. 70 डेसिमल के उपर स्पीकर में साउंड बजाने पर ध्वनि प्रदूषण कानून के अनुसार गणेश मंडल के पदाधिकारियों पर अपराध दर्ज होंगे. सभी मंडलों के पदाधिकारियों को थानेदार ने कड़े नर्दिेश देते हुए शांति व सुचारू ढंग से विसर्जन करने के लिए सहयोग करने की अपील की है.