ग्रापं उपचुनाव अवधि में प्रतिबंधनात्मक आदेश लागू

वाशिम. राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए उपचुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले के ८ ग्रामपंचायतों में सीधे चुनाव द्वारा सरपंच चयन व 188 ग्रामपंचायत के रिक्त पदों पर सदस्य चयन के लिए उपचुनाव हो रहे है़

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वाशिम. राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए उपचुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले के ८ ग्रामपंचायतों में सीधे चुनाव द्वारा सरपंच चयन व 188 ग्रामपंचायत के रिक्त पदों पर सदस्य चयन के लिए उपचुनाव हो रहे है़ इसके लिए 8 दिसबंर को मतदान व 9 दिसबंर को मतगणना होगी है़ उपचुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निर्भय वातावरण में हो इसलिए फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत चुनाव अवधि के लिए जिलाधिकारी तथा जिलादंडाधिकारी हृषीकेश मोडक ने जिले में 9 दिसंबर तक कालावधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है़.

  चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में लाने वाले वाहनों पर दलों का प्रचार का बोर्ड लगाना, झंडे लगाना आदि पर भी प्रतिबंध लगाए गए है़ ऐसा चुनाव आयोग के निर्देश रहने से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अथवा उनके प्रतिनिधियों ने दस से अधिक मोटार गाड़ियां का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है़ जिस स्थान पर वोटिंग होगी उस वोटिंग केंद्र के स्थान से 200 मीटर परिसर में सर्व दलों के मंडप, दूकानें, मोबाइल फोन, वायरलेस सेट, ध्वनिपेक्षपक, सभी प्रकार चे फेरीवाले व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुनाव कामों के अलावा निजी वाहन, संबंधित दल के सिम्बाल का प्रदर्शन व चुनाव कामों के अलावा व्यक्ति को प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है़. ऐसे आदेश जिला दंडाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी हृषीकेश मोडक न दिए हैं.