हिजाब विवाद पर मुख्यमंत्री बोम्मई की दो टूक- पूरे राज्य में लागू करें यूनिफार्म नियम

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    बेंगलुरु: कर्नाटक में हिजाब विवाद लगातार गहराता जा रहा है। स्कूलों में हिजाब नहीं पहनने को लेकर राज्य में लगातार हिन्दू और मुस्लिम छात्र एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। स्कूल से निकला यह विवाद हाई कोर्ट पहुँच गया है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है।वहीं इस विवाद पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि, “अदालत जो निर्णय देगा उसे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन तब तक पूरे राज्य में यूनिफार्म नियम लागू किया जाए।”

    मुख्यमंत्री ने कहा, “मामला उच्च न्यायालय में है और उसका निर्णय वहां होगा। इसलिए मैं सभी से शांति बरकरार रखने की अपील करता हूं और किसी को शांति भंग करने वाला कदम नहीं उठाना चाहिए।” उन्होंने कहा, “सभी को (यूनिफॉर्म पर) राज्य सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए और कल अदालत का फैसला आएगा और उसके अनुसार हम कदम उठाएंगे।”  

    संविधान में बताएं कई नियम 

    बोम्मई ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में पहने जाने वाले कपड़ों को लेकर संविधान ने कई तरीके बताये हैं और राज्य के शिक्षा कानून में भी नियमावली में इसके बारे में स्पष्ट किया है।

    सरकार के आदेश के खिलाफ पहुंची हाईकोर्ट

    ज्ञात हो कि, पिछले दिनों बोम्मई सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए सरकारी कॉलेजों और स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बाद उडुपी की एक सरकारी इंटर कॉलेज पांच लड़कियों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जिसपर न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करेगा।  

    पढ़ना है तो देश का कानून मामना होगा 

    कर्नाटक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने हिजाब विवाद पर कहा कि, “देश के कानून का पालन करना होगा। यदि उन्हें पढ़ना है, तो उन्हें स्कूलों/व्यवस्थापक द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा।”

    उन्होंने कहा, “विरोध करने वाले छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनने और कक्षाओं में जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने एक अलग कमरे में बैठना और विरोध करना चुना।”