Strict lockdown in Kalyan rural area from 10 am to 7 am on May 15

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    ठाणे. ठाणे जिले (Thane District) में अनलॉक (Unlock) को लेकर असंजस की स्थिति बनी हुई थी। आखिरकार ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने ठाणे जिले में सोमवार से कुछ प्रतिबंधों में ढील दी देते हुए आदेश जारी कर नियमावली घोषित किया है। आदेश में लेवल-2 में ठाणे (Thane) और नवी मुंबई (Navi Mumbai) को शामिल किया गया है। 

    जिले की शेष मनपाओं केडीएमसी, मीरा-भायंदर, भिवंडी, उल्हासनगर और दो नगरपालिकाओं क्रमशः अंबरनाथ, बदलापुर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले शहापुर और मुरबाड तहसीलों को अनलॉक की सूची में लेवल-3 के पायदान पर रखा गया है। इसके तहत सोमवार से लेवल-2 के प्रतिबंधों को घटाकर 50 प्रतिशत और लेवल-3 के प्रतिबंधों में कुछ हद तक ढील है। विशेष रूप से प्रत्येक शहर में मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन बेड की साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और फिर प्रतिबंधों में और ढील दी गई है।

    ठाणे जिले में कम हो रही मरोजों की संख्या

    ठाणे जिले में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की रफ्तार धीमी हो गई है। राज्य सरकार पहले चरण में उन शहरों को अनलॉक की सूची में शामिल कर रही है, जहां मरीजों का संक्रमण दर 5 फीसदी से कम है। इसके साथ ही ऐसे शहरों में ऑक्सीजन बेड 25 फीसदी से कम भरे हुए हैं। हालांकि रविवार को ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर की अध्यक्षता में हुई जिला आपदा प्रबंधन बैठक में ठाणे और नवी मुंबई को छोड़कर जिले के सभी मनपाओं, नपाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को देखते हुए तीसरे चरण में शामिल किए जाने की घोषणा की गई।

     ठाणे शहर और नवी मुंबई को लेवल-2 में 

    तदनुसार ठाणे शहर और नवी मुंबई को लेवल-2 में शामिल किया गया है। लेवल-3 में मीरा-भायंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, शहापुर और मुरबाड़ को शामिल किया गया हैं। लेवल-3 में शामिल जिले की मनपाओं, नपाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में पाया गया है कि यहां कोरोना संक्रमण का दर 8.32 प्रतिशत और ऑक्सीजन बेड 23.88 प्रतिशत है। ऐसे में अन्य मनपाओं की तुलना में ठाणे और नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में कारोबार अब बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि जिले के अन्य हिस्सों में कारोबार कुछ हद तक सुचारू रहेगा। इन सभी के बीच ठाणे जिले में अब ‘ब्रेक द चेन’ कई लेवल में शुरू हो गई है। यह निर्णय व्यावसायिक, उपभोक्ता और जनता के हित में लिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कोरोना के नियमों का पालन करना होगा और यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो फिर से सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे।   

    ठाणे और नवी मुंबई में क्या खुलेंगे

    लेवल- 2 में ठाणे और नवी मुंबई महानगरपालिका को शामिल किया गया है। यहाँ पर 50 प्रतिशत क्षमता से होटल, मॉल, 50 प्रतिशत सिनेमाघर, दुकानें पहले की तरह खुलेंगी, लोकल सेवाएं केवल आवश्यक सेवाओं के लिए खुली रहेंगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान, मैदान, सभी निजी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, विभिन्न खेलों के लिए सुबह 5 से 9 और शाम 5 से 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसी तरह फिल्मांकन, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति सीमा तक अनुमति, अंतिम संस्कार के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति, विवाह समारोह में 100 लोगों की उपस्थिति, 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन शुरू रहेगा। 

    क्या रहेगा बंद

    धार्मिक स्थल, लोकल ट्रेनों में यात्रा बंद रहेगी। 

    लेवल- 3 : जिले के चार मनपाओं, नपाओं और ग्रामीण में क्या खुलेंगे

    लेवल-3 में केडीएमसी, मीरा-भायंदर, भिवंडी, उल्हासनगर और दो नगरपालिकाओं क्रमशः अंबरनाथ, बदलापुर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले शहापुर और मुरबाड तहसीलों को रखा गया है। जहां पर आवश्यक दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। अन्य प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। 50 प्रतिशत क्षमता वाले रेस्तरां, होटल शाम 4 बजे से खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थान, मैदान, पैदल यात्रा, साइकिलिंग सुबह 5 से 9 बजे और शाम 6 से 9 बजे तक शुरू रहेगा। इस दौरान केवल आउटडोर खेलों की अनुमति रहेगी। निजी और सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू होंगे। फिल्मांकन, सामाजिक समारोह, सांस्कृतिक, मनोरंजन शाम 4 बजे तक 50 उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही 50 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह, निर्माण के लिए शाम चार बजे तक ऑनसाइट मजदूर, ऑनलाइन खरीदारी नियमित रूप से शुरू होगी। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 100 प्रतिशत क्षमता, अधिकतम तीन व्यक्तियों के साथ माल ढुलाई, निजी कार, लंबी दूरी तक जाने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। लोकल सेवा केवल आवश्यक सेवाओं के लिए शुरू होगा। अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की उपस्थिति रहेगी। 

    क्या रहेगा बंद  

    शाम 4 बजे के बाद फिल्मांकन, होटल, रेस्तरां, सामाजिक समारोह, सांस्कृतिक मनोरंजन बंद रहेंगे। लोकल सेवाएं बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य दुकानें बंद रहेंगी। मॉल, शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। तालाबंदी और कर्फ्यू लागू रहेगा।