up Lockdown

    Loading

    राजेश मिश्र

    लखनऊ : कोरोना विस्फोट के मुहाने पर बैठे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पांच बड़े शहरों में एक हफ्ते (One Week)के लिए  लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने कोविड प्रभावित पाँच शहर प्रयागराज (Prayagraj), लखनऊ (Lucknow), वाराणसी (Varanasi), कानपुर नगर (Kanpur Nagar) और गोरखपुर (Gorakhpur) में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रदेश सरकार से पूरे प्रदेश में 15 दिनों के लिए लाकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को सुरक्षित किया जाए।

    सोमवार दोपहर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को आदेश देते हुए पांच बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने को कहा। उच्च न्यायालय ने कहा है कि 26 अप्रैल तक पांचों शहरों में लॉकडाउन लागू हो और सिर्फ जरुरी सेवाओ को छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड टूट रहे हैं।

    सभी सरकारी व निजी संस्थानों को 26 अप्रैल तक बंद 

    अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि वित्तीय संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक, वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम, सार्वजनिक यातायात सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी संस्थानों को 26 अप्रैल तक बंद रखा जाए। सभी शापिंग शापिंग कांप्लेक्स व माल भी बंद किए जाएं साथ ही तीन से ज्यादा कर्मचारियों वाली किराना व वाणिज्यिक दुकानों को भी बंद किया जाएगा। केवल मेडिकल स्टोरों को छूट रहेगी। सभी होटल, रेस्टोरेंट व ठेलों पर बिकने वाले खाने की दुकानों को भी संचालन की अनुमति नहीं होगी।

    सभी धार्मिक आयोजनों पर 26 अप्रैल तक रोक 

    पूरे प्रदेश में निजी व सरकारी शैक्षिक संस्थानों को छात्रों सहित सभी अन्य स्टाफ के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान 26 अप्रैल तक शादी या अन्य किसी भी सामाजिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से तय शादियों के भी आयोजन के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी पर अधिकतम 25 लोगों को ही शामिल किया जा सकेगा। उच्च न्यायालय ने सभी धार्मिक आयोजनों पर 26 अप्रैल तक रोक लगाते हुए धर्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश दिए हैं।

    फल, सब्जी, दूध बेंचने वालों को सुबह 11 बजे तक बिक्री के लिए अनुमति 

    न्यायालय ने फल, सब्जी, दूध बेंचने वालों को भी 26 अप्रैल तक केवल सुबह 11 बजे तक बिक्री के लिए अनुमति दी है। इस बंदी के दौरान सभी के लिए सड़कों पर यातायात की पाबंदी रहेगी और केवल मेडिकल व आपात सेवाओं को अनुमति दी जाएगी। हालांकि सोमवार सुबह ही कोरोना से रोकथाम के लिए गठित वरिष्ठ अधिकारियों की टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि प्रदेश में अभी पूरी तरह से लाकडाउन नहीं लगेगा। इस वर्चुअल बैठक में योगी ने साफ कहा कि पूर्ण लॉकडाउन पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है, बल्कि वीकेंड लॉकडाउन लागू किया जा सकता है।