lockdown
File Photo

    Loading

    • वीकेंड लाकडाउन रहेगा बरकरार
    • सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में 50 फीसदी उपस्थिति को मंजूरी
    • जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर रहेंगे शुरू

    वर्धा. राज्य सरकार ने ब्रेक दि चेन के तहत अब नए नियमों को लागू किया है़ इस तर्ज पर जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने जिले के लिए शनिवार को नए आदेश जारी किए़ 7 मई से जिले में कोरोना नियमों के तहत सभी व्यवसाय में रियायत दी है़ प्रतिदिन सुबह 7 से शाम 4 बजे तक अत्यावश्यक वस्तु व सेवा संबंधित व्यवसाय, दूकानें शुरू रहेंगे. सोमवार से शुक्रवार अत्यावश्यक वस्तु, सेवा के अलावा अन्य सभी व्यवसाय व दूकानें भी शुरू रखने को अनुमति दी है़ जिले में वीकेंड लाकडाउन कायम रखा गया है़ सरकार ने पांच लेवल में सहूलियत देने का निर्णय लिया है़ वर्धा जिले का पाजिटीविटी रेट 7.57 फीसदी है़ वहीं आक्सीजन बेड 4.04 फीसदी होने के कारण जिला तीसरे लेवल में बताया गया़ इसके अनुसार नए आदेश पर 7 जून से अमल किया जाएगा.

    इन्हें शुरू रखने की दी गई है रियायत

    रेस्टारेंट, होटल, भोजनालय, शिवभोजन थाली सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से शाम 4 बजे तक 50 फीसदी आसन क्षमता से शुरू रहेंगे. शनिवार, रविवार दो दिन पार्सल व होम डिलीवरी को अनुमति. सार्वजनिक ठिकान, क्रीड़ा मैदान, खुली जगह, उद्यान, मार्निंग वाक, साइकिलिंग को सुबह 5 से 9 बजे तक अनुमति. निजी आस्थापना में पांच दिन शाम 4 बजे तक छूट़  सरकारी, निमसरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति, क्रीड़ा व मनोरंजन के लिए तड़के 5 से सुबह 9 व शाम 6 से रात्रि 9 बजे तक अनुमति. सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सभागृह में 50 फीसदी क्षमता पर अनुमति, विवाह के लिए 50 व अत्यं विधि के लिए 20 लोगों की उपस्थिति पर अनुमति. कृषि संबंधित सभी दूकानें प्रतिदिन शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगी़  जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर हर रोज शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे, परंतु एसी के उपयोग पर पाबंदी रहेंगी़  आम परिवहन पूर्ण आसन क्षमता से शुरू रहेंगा़  उत्पादन क्षेत्र कोरोना नियमों में शुरू रहेगा. 

    आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी

    सभी उद्योग, व्यवसाय व निजी आस्थापना तथा कर्मियों को निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट रखना अनिवार्य. अन्यथा दूकान व व्यवसाय के लिए अनुमति नहीं मिलेगी़  नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई किए जाने का आदेश में उल्लेखित है.  

    आदेश के तहत यह रहेगा बंद

    नए आदेश के अनुसार सभी व्यवसाय व दूकानों को शुरू रखने की अनुमति दी गई है़  परंतु माल्स, थिएटर, नाट्यगृह पूर्णत: बंद रहेंगे़  अन्य कार्यक्रमों को नियमों के आधिन अनुमति दी गई है. 

    स्थिति पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर

    नए निर्देशो के अनुसार व्यवसाय के लिए रियायत दी गई है़  परंतु हमारी कोशिश यह है कि, वर्धा जिला लेवल 3 से लेवन 1 में कैसे आएगा़  इसके लिए सभी के सहयोग की जरूरत है़  शहर के व्यापारियों ने आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जो प्रतिसाद दिया, उसके लिए हम आभारी है़  ऐसा ही सहयोग आगे मिलता रहे़  सभी के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रहेंगी़  जनता मार्केट में अधिक भीड़ न करें. दूकानदार नियमों का पालन करें. सभी गतिविधियों पर प्रशासन के दलो की पैनी नजर रहेंगी. 

    -सुरेश बगले, उपविभागीय अधिकारी