
इस्लामाबाद/ नई दिल्ली: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए है। अदालत ने पूर्व पीएम गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में अदालत ने पीटीआई चीफ इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। अदालत ने इमरान को शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने के लिए कहा। इसके साथ ही अदालत ने इमरान खान से कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को आपको (इमरान खान) मानना होगा।
Pakistan Tehreek-e-Insaf's (PTI) Chairman Imran Khan's arrest has been declared “illegal” by Supreme Court which also ordered that he be released "immediately". He has been ordered to appear in Islamabad High Court tomorrow, reports Pakistan media ARY NEWS and Geo TV pic.twitter.com/edbViBlHd8
— ANI (@ANI) May 11, 2023
मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया: इमरान
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश के बाद इमरान ने कहा मुझे डंडों से मारा गया। चीफ जस्टिस से इमरान खान ने कहा कि मुझे अभी तक नहीं मालूम कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ..? मुझे का कोर्ट रूम से अगवा किया गया। मैने वारंट मांगा, लेकिन मुझे वारंट नहीं दिखाया गया। मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। मुझे पीटा गया। हम चुनाव चाहते हैं, हम हुड़दंग क्यों करेंगे? इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि सियासी बातें न करें।
पीटीआई ने किया ट्वीट
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई ने ट्वीट किया, “पाकिस्तान राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है, जिसने चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया था।”
پاکستانی قوم سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے جس میں چئیرمین عمران خان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دے دیا گیا #ReleaseImranKhan pic.twitter.com/BqdQqsgtt2
— PTI (@PTIofficial) May 11, 2023