पंजाब सरकार का ऐलान, कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50,000 रुपये मुआवजा

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    चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी से जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को 50,000 रुपये की मुआवजा देने की घोषणा की है। बता दें कि पंजाब में कुल 16,531 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। इस बात की जानकारी पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी दी।  

    पंजाब के उप मुख्यमंत्री सोनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए  सरकार  वाले के परिवारों को मुआवजा देगा।  उन्होंने कहा, ”हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति की मौत कोविड 19 से हुई है उसके परिवार वाले जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के पास डेथ सर्टिफिकेट जमा करके मुआवजा राशि ले सकते हैं।”

    उप मुख्यमंत्री सोनी ने आगे कहा, डेथ सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में परिजनों को अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को व्यक्ति की मौत का कारण बताना होगा। इन कमेटियों का गठन पंजाब सरकार ने पहले ही कर दिया है। 

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की केंद्र की योजना को मंजूरी दी गई थी।  जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। 

    कोर्ट ने कहा था कि “मृतक के अगले परिजनों को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा, और यह विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य द्वारा भुगतान की जाएगी।”