नयी दिल्ली: आए दिन ट्रैफिक के नियमों (Traffic Rules) में बदलाव होते है। अक्सर लोग भी इन नए नियमों को लेकर कंफ्यूज हो जाते है। सोशल मीडिया (Social Media) पर भी ट्रैफिक नियमों को लेकर कई बातें की जाती हैं। इनमें से कुछ सही होती तो कुछ बातें अफवाह होती है।
वहीं, आधी बांह वाली शर्ट पहनने से चालान कट सकता है, लुंगी-बनियान में गाड़ी चलाने से जुर्माना लग सकता है, हवाई चप्पल पहनकर कार-बाइक चलाने से चालान कटेगा। वहीं, अगर गाड़ी का शीशा गंदा है तब भी चालान कटेगा। ऐसे नियम सच में लागू किए गए है कि नहीं इसे लेकर लोग काफी कंफ्यूज हो गए।
अब ऐसे नियमों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) का दो साल पुराना एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में बताया गया कि, किन बातों पर चालान नहीं है और ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें।
अफवाहों से सावधान…!#TrafficFines #MotorVehicleAct pic.twitter.com/vd2gLu72i3
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) September 25, 2019
ट्रैफिक नियमों के तहत, आंधी बांह वाली शर्ट पहनकर ड्राइविंग पर चालान नहीं कटता है। वहीं, लुंगी-बनियान में ड्राइविंग, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर, गाड़ी का शीशा गंदा होने पर और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान नहीं कटेगा। हालांकि पिछले दिनों चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया था। ये फैसला एक्सीडेंट में कमी लाने को ध्यान में रखकर लिया गया है।
कई बारे सिग्नल तोड़ने पर या ट्रैफिक रूल तोड़ने पर पुलिसवाले वाहन की चाबी निकाल लेते हैं या पिर गाड़ी की हवा निकाल देते हैं। लेकिन, यह नियम के खिलाफ है। ट्रैफिक पुलिस वाले को व्हीकल सीज करने का अधिकार नहीं होता है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है। केवल एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है।