Borewell operators in other provinces will have to work under local rules
File Photo

Loading

वर्धा. कोरोना विषाणू के बढते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अब जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने अन्य प्रांत से जिले में आनेवाले बोरवेलधारकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए केवल स्थानिक बोरवेलधारकों को नियमों के आधिन रहकर काम करने की अनुमति प्रदान की है.

 बता दे कि, लॉकडाऊन के दौरान अत्यावश्यक सेवा के अलावा अन्य परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है.गर्मी के दिनों में जलापूर्ति सेवा को ध्यान में रखकर बोरवेल करने को अनुमति दी गई है. किन्तु जिले में आंध्रप्रदेश, गुजरात, तामिलनाडू तथा तेलंगना आदि प्रांत से बोरवेल धारक आते थे. उनके साथ बडी मात्रा में मजदूर भी होने से कोरोना संक्रमण का डर लगा रहता था. इसी बीच वर्धा जिला बोरवेल असोसिएशन ने जिलाधिकारी को एक निवेदन पेश किया था. इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रशासन का ध्यान खींचा गया. इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने अन्य प्रांत के बोरवेलधारकों को जिले में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है.

साथ ही संभावित जलकिल्लत को देखते हुए स्थानीय बोरवेलचालकों को बोर करने की अनुमति दी गई है. इस संबंध में कुछ नियम भी जारी किए है.  कम से कम मजदूरों की मदद से काम किया जाए, मास्क पहनना अनिवार्य रहेंगा, सामाजिक दूरी बनाये रखे, काम के ठिकाण पर सैनिटाईजर का उपयोग करें. बोरचालक नियमित थर्मल स्क्रीनींग करें, किसी भी मजदूर को लक्षण पाये जाने पर उसे अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी बोरवेल चालक की होंगी. प्रतिबंधीत क्षेत्र में अन्य प्रांत के बोरवेलधारक दिखाई देने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी, ऐसा भी आदेश में कहा गया है.