अमरावती. सरकारी ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारी की पिटाई कर वाहन को तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी आरोपी शेख इजाजुद्दीन शेख निजामुद्दीन (30) निवासी अलीम नगर, अमरावती हैं. घटना 17 जुलाई 2020 को दोपहर 12.30 बजे के बीच जिला सरकारी अस्पताल (इर्विन अस्पताल) के मुख्य द्वार के पास हुई थी.
सूत्रों के अनुसार कोतवाली थाने के पुलिस कर्मी अशोक शंकरन बुंदेले (55, श्रीराम नगर, राठीनगर, अमरावती) 17 जुलाई 2020 को दोपहर 12.30 बजे के बीच जिला सरकारी अस्पताल पुलिस चौकी में ड्यूटी पर मौजूद थे. इसी बीच बुंदेले को सूचना मिली कि इर्विन अस्पताल के मुख्य द्वार के पास एक व्यक्ति पुलिसकर्मी को पीट रहा है.
इसी क्रम में जब वह पुलिस कांस्टेबल रूपेश खुरकटे के साथ मुख्य द्वार के पास गया तो शेख इजाजुद्दीन शेख निजामुद्दीन नाम का व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल सागर चव्हाण को पीटता नजर आया. उन्होंने तुरंत आरोपी शेख इजाजुद्दीन शेख निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पुलिस रिकॉर्ड में रिकार्डधारी अपराधी होने की बात सामने आयी है. लिहाजा पुलिस आरोपी को थाने ले जाने लगे.
दी थी जान से मारने की धमकी
आरोपी ने पुलिस कांस्टेबल बुंदेले के साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का दे दिया. उस समय आरोपी बुंदेले के हाथ से निकल गया, उसने वहीं पड़ा पत्थर बुंदेले को मारा. जिसमें वे घायल हो गए. घटना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. उस समय आरोपियों ने पथराव कर पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर उपस्थित सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दी. बुंदेले ने कोतवाली थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई. इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. अतिरिक्त लोक अभियोजक रंजीत भेटालू ने इस मामले में सफलतापूर्वक सरकार की पैरवी की. साथ ही, उक्त मामले में पैरवी अधिकारी के रुप में पुलिस कांस्टेबल बाबा राव मेश्राम और एनपीसी अरुण एम हटवार ने सहयोग किया.