H1B visa applications in the US equal to the limit set for 2021
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दिल्ली: भारतीयों के लिए अमेरिका (American) में वर्क वीजा (Work Visa) हासिल करना आसान होने की संभावना है। फिलहाल अमेरिकी संसद (American Parliament) में वीजा कानून (Law) में बदलाव के लिए एक नया कानून बिल (New Law Bill) पेश किया गया है। अमेरिका में मौजूदा कानून के मुताबिक, हर साल बिजनेस या रोजगार के लिए वीजा दिया जाता है। इसके सही इस्तेमाल के लिए शुक्रवार (10 मार्च) को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया गया है। खबरों के मुताबिक, डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) के नेता राजा कृष्णमूर्ति और जीओपी के लैरी बुशॉन ने विधेयक पेश किया है।

वीजा की संख्या सीमित

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि हमारे देश में हाई स्किल्ड इमिग्रेशन सिस्टम (High Skilled Immigration System) है। यह दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ और कुशल कार्यबल को आकर्षित करने में मदद करता है। वर्तमान कानून कर्मचारी के मूल देश के आधार पर जारी किए जाने वाले रोजगार-आधारित वीजा (Visa) की संख्या को सीमित (Limit) करता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी नौकरी के लिए अमेरिकी वीजा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है। कुछ देश अधिक वीजा और अन्य कम वीजा की अनुमति देते हैं। नए कानून का उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था (American Economy) को मजबूत करना है, जो रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में मदद कर सकता है।

लाखों लोग अमेरिका में करते हैं अप्लाई 

नए पेश किए गए विधेयक में कहा गया है कि दुनिया भर से कुशल कामगारों (Worker) को आकर्षित करने के लिए वीजा का उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है। वहीं अगर इस बिल को कानून में बदल दिया जाता है तो भारतीयों (Indian) को काफी फायदा होगा क्योंकि हर साल भारत (India) से लाखों लोग अमेरिका में काम करने के लिए वीजा के लिए अप्लाई करते हैं।