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सरकार ने कोविड- 19 से जुड़ी चिकित्सा सामग्री ‘व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)' किट के निर्यात नियमों में आंशिक ढील दी है। इस किट की मासिक 50 लाख इकाइयों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

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नयी दिल्ली. सरकार ने कोविड- 19 से जुड़ी चिकित्सा सामग्री ‘व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)’ किट के निर्यात नियमों में आंशिक ढील दी है। इस किट की मासिक 50 लाख इकाइयों के निर्यात की अनुमति दी गई है। इस उत्पाद के निर्यात पर अब तक पूरी तरह से रोक थी, लेकिन अब इसे निर्यात की प्रतिबंधित सूची में डाला गया है। पीपीई किट कोविड- 19 संक्रमित लोगों के इलाज में लगे चिकित्सा कर्मियों द्वारा पहनी जाती है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘‘कोविड-19 इकाइयों के लिये 50 लाख पीपीई चिकित्सा उपकरण का निर्यात कोटा तय किया गया है। पीपीई चिकित्सा उपकरण निर्यात करने वाली पात्र इकाइयों के लिये निर्यात लाइसेंस जारी करने के वास्ते यह कोटा तय किया गया। इसके पात्रता मानदंडों के वास्ते अलग से व्यापार नोटिस जारी किया जायेगा।” इसमें कहा गया है कि पीपीई किट से जुड़े अन्य हिस्से निषेध सूची में बने रहेंगे।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘भारत में निर्मित सामान के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोविड- 19 इलाज के दौरान काम आने वाली पीपीई चिकित्सा किट का मासिक 50 लाख कोटा तय करते हुये निर्यात की अनुमति दी गई।”(एजेंसी)