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नई दिल्ली. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार बिना परीक्षा एमबीबीएस कोर्स कर रहे छात्रों को अगले स्तर तक प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस निर्देश के बाद अब कॉलेजों को परीक्षा करवाना और हर छात्र को इसमें शामिल करना आवश्यक होगा।  

दो माह में परीक्षा करवाना अनिवार्य 

एडवाइज़री में कहा गया है कि कॉलजों को प्रैक्टिकल्स, लैब वगैरह की परीक्षाओं को कॉलेज खुलने के दो महीने के अंदर पूरा करना होगा। इसलिए सरकार जब भी कॉलेजों को खोलने की इजाज़त देती है, उसके बाद एमबीबीएस के यूनिवर्सिटी एग्जाम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा।

कुछ छूट दी है

एमसीआई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मेडिकल के एमबीबीएस परीक्षा में कुछ छूट दी है। यह छूट एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए एग्जामिनिर्स की नियुक्ति और परीक्षा पैटर्न को लेकर दी गई है। पीजी मेडिकल फाइनल ईयर एग्जाम्स की तर्ज पर ही एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कराए जाएंगे।

कोरोना के कारण एक्सटर्नल एग्जामिनर्स यदि दूसरे राज्य से नहीं आ पाते हैं तो, उसी राज्य की दूसरी यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर बुलाये जा सकते हैं। इस परीक्षा के स्थान पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यदि यह संभव नहीं हो पाता तो आधे एग्जामिनर्स परीक्षा की जगह पर उपस्थित होंगे और बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होंगे। 

MBBS छात्रों के लिए MCI ने कही ये बात

बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पहले साल के एमबीबीएस छात्रों के लिए कहा कि इन छात्रों को भी अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए दो महीने की जरूरत होगी।