मुंबई: प्रभाष-कृति सेनन स्टारर ‘आदिपुरुष’ को दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया। लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला को 27 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने और केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार पेश करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया है।
BIG BREAKING: Allahabad High Court certifying 'Adipurush' A blunder, Sentiments are hurt.
Make a documentary on the 'Quran' with wrong facts & see what happens. pic.twitter.com/G4c6R15hl7
— ADV. ASHUTOSH J. DUBEY 🇮🇳 (@AdvAshutoshBJP) June 28, 2023
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की अवकाशकालीन पीठ फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली कुलदीप तिवारी और नवीन धवन की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बता दें कि कई हिन्दू संगठनों ने इस फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए माना कि फिल्म ‘आदिपुरुष’ में रामायण के पात्रों को ‘बड़े शर्मनाक तरीके से’ दिखाया गया है।
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— #Adipurush 🇮🇳 (@rajeshnair06) May 10, 2023
अदालत ने फिल्म मेकर्स पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, ‘रामायण, कुरान या बाइबल पर विवादित फिल्में बनाई ही क्यों जाती हैं, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हैं। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ‘हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही चीजें फिल्मकारों की भयंकर भूलों के बाद भी विद्रूप रूप नहीं लेती हैं।’
Uttar Pradesh | Allahabad High Court issues a notice to the dialogue writer of Adipurush, Manoj Muntashir directing him to be made a party in a plea seeking stay on the screening of the film. The Court also asked the Centre what action can be taken under Cinematograph Act. Next… pic.twitter.com/KG3unX00FY
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 27, 2023
अदालत ने ‘आदिपुरुष’ की टीम को पेश होने का आदेश देने के अलावा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक सप्ताह के भीतर समिति का गठन करने और 15 दिनों के भीतर समिति को रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।