नयी दिल्ली. आज पंजाब की जेल में बंद मऊ से बहुजन समाज पार्टी के खूंखार और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश जेल भेजने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुख्तार अंसारी को अगले दो हफ़्तों में उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाए। आज कोर्ट ने यह भी कहा की अब विशेष कोर्ट ही तय करेगा कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाए या फिर इलाहाबाद जेल में।
क्या हुआ कोर्ट में:
गौरतलब है कि आज पंजाब सरकार की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नही हुआ, जिसके बाद फैसला उत्तरप्रदेश की योगी सरकार के पक्ष में ही आया। बता दें कि पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश में लंबित अपने सभी मामले पंजाब स्थानांतरित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को योगी सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
Supreme Court orders transfer of gangster-turned-politican Mukhtar Ansari to jail in Uttar Pradesh from Punjab within two weeks, to face trials there.
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— ANI (@ANI) March 26, 2021
बता दें कि उत्तरप्रदेश सरकार की इस याचिका में बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में स्थानांतरित करने की मांग रखी गई थी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी की विभिन्न अदालतों में लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते ही योगी सरकार मुख्तार को उत्तरप्रदेश लाने की जद्दोजहद में लगी थी।
बाहुबली विधायक मुख्तार को है एनकाउंटर का डर:
गौरतलब है कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एनकाउंटर का डर सता रहा था। वहीं योगी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में दायर रिट याचिका में आरोप लगाया कि वर्तमान में मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में कई गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हो रखे हैं, इस कारण उसका उत्तरप्रदेश की जेल में ट्रांसफर करना बहुत ही जरुरी है।
पंजाब सरकार ने लगाया था यह आरोप :
इधर पंजाब सरकार ने जेल नियमों का हवाला देते हुए कहा कि भले ही राज्य के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन वह मुद्दे और पीड़ितों के अधिकारों का समर्थन तो कर ही सकता है और पीड़ित की मौलिक अधिकारों के संरक्षण की भूमिका ले सकता है। इधर पंजाब की रोपड़ जेल के अधीक्षक ने चिकित्सा के आधार पर मुख़्तार अंसारी को उत्तरप्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार किया था। वहीं मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को यह भी बताया था कि विपक्ष की एक पार्टी से जुड़े होने के कारण ही अंसारी को इस प्रकार निशाना बनाया जा रहा है।
योगी सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते ही इस मामले को चला रही है। लेकिन फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते पंजाब सरकार को मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश जेल अगले दो हफ़्तों में भेजना पड़ेगा।