केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव, अब ये होगी शर्तें !

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    नई दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) की पेंशन में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। अब कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार नेशनल पेंशन स्‍कीम (National Pension System) और ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (Old Pension Scheme) दोनों ऑप्‍शन में से किसी एक को चुन सकते हैं। बता दें कि, सीसीएस रूल्‍स, 2021 (CLC Rules 2021) को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है।   

    कर्मचारी चुन सकेंगे विकल्प 

    सीसीएस रूल्‍स 2021(CLC Rules 2021) के नियम 10 के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों जो नेशनल पेंशन स्‍कीम के अंडर आते हैं उन्हें अपनी मर्जी से मृत्‍यु से पहले पुरानी पेंशन स्‍कीम और नेशनल पेंशन स्‍कीम में जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का विकल्प मिलेगा। लेकिन इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलगा जिनके कर्मचारी सदस्‍य की मृत्यु हो चुकी है। 

    नेशनल पेंशन स्‍कीम का लाभ बाय डिफॉल्‍ट

    यदि कोई कर्मचारी इन दोनों में से किसी भी विकल्प को नहीं चुनता है तो उसे नौकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन स्‍कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। फिर उसे 15  साल के बाद नेशनल पेंशन स्‍कीम का लाभ डिफॉल्‍ट रूप में मिलेगा। बता दें कि, पुरानी पेंशन योजना का ड‍िफॉल्‍ट ऑप्‍शन मार्च 2024 तक पहले से ही दिया हुआ है भले की कर्मचारी 15 साल की नौकरी पूरी कर चुका हो। 

    क्या है सीसीएस रूल्‍स, 2021?

    गौरतलब है कि सीसीएस रूल्‍स, 2021 को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है। इसके अनुसार, एनपीएस के अंडर में आने वाले सभी कर्मचारी, गवर्नमेंट जॉब में आने के समय नेशनल पेंशन स्‍कीम का लाभ पाने के निए फॉर्म 1 में एक ऑल्‍यान का यूज करेगा।  इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत उनकी मृत्यु या के कारण बोर्डिंग या छंटनी पर रिटायर होने की स्थिति में लाभ मिलेगा।