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नई दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार आज बिलकिस बानो गैंगरेप केस (Bilikis Bano Case) में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी। हालांकि इससे इससे पहले बीते 9 मई को मामले में सुनवाई हुई थी। तब एक आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, उसने दावा किया था कि उसे मामले का नोटिस ही नहीं मिला।

तब इस पर कोर्ट ने आरोपियों के वकील को तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा था- आप नहीं चाहते कि बेंच इस मामले की सुनवाई करे। आगर नोटिस नहीं मिला तो अखबार में छपवा दीजिए, लेकिन कोर्ट में इस वजह से बार-बार सुनवाई टाल नहीं सकती है। बता दें कि, पिछली सुनवाई में केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने बिलकिस की याचिका को फर्जी बताते हुए कहा कि, उन्होंने अपने हलफनामे में झूठ बोला है। 

बता दें कि, बिलकिस ने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी इस बाबत चुनौती दी है। 

गौरतलब है कि, साल 2002 में हुए गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो से रेप किया गया था और उनके परिवार के लोगों की भी जघन्य हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तब 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। वहीं बीते साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को जेल से रिहा भी कर दिया था।

इस बाबत फिर बिलकिस बानो ने बीते 30 नवंबर 2022 को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली और TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग रखते हुए याचिका दायर की थी।