AAP leader Sanjay Singh could not take oath as Rajya Sabha member, Delhi
आप नेता संजय सिंह

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से आप सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का गुरूवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। जो कि आज सुनाया गया।

याचिका पर आदेश रखा था सुरक्षित 

बीते दिन ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने हाई कोर्ट में कहा था कि आप के राज्यसभा सदस्य सिंह को कानून का उचित तरीके से अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया और उनकी याचिका, जो रिट याचिका की ‘आड़’ में जमानत अर्जी है, विचारणीय नहीं है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था।

यह है मामला 

पता हो कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को चार अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सिंह पर आरोप हैं कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ। की याचिका खारिज की।