hemant Soren

Loading

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की उस याचिका पर सुनवायी 12 फरवरी के लिए स्थगित कर दी है जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन्हें गिरफ्तार किये जाने को चुनौती दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की एक खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी को सोरेन की याचिका पर नौ फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने कहा, ‘‘ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।”

ईडी ने सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था।उन्होंने एजेंसी की कार्रवाई को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने धनशोधन मामले में ईडी द्वारा सोरेन की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से दो फरवरी को इनकार कर दिया था और उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा था। झामुमो नेता को दो फरवरी को रांची की एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।