New bench of SC will hear Chandrababu Naidu's petition on October 3, know what is the matter

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक नै बेंच 3 अक्टूबर को कौशल विकास निगम घोटाला मामले (Skill Development Corporation Scam) में प्राथमिकी रद्द करने की तेलुगू देशम पार्टी (TDP) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) की याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले, बुधवार को न्यायाधीश एस.वी.एन. भट्टी ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

मामला जैसे ही सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति भट्टी की पीठ के सामने आया, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘‘मेरे सहयोगी को इस मामले की सुनवाई में थोड़ी कठिनाई है। हम इसे अगले सप्ताह किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दे रहे हैं।”

इसके बाद नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने तुरंत मामले का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष किया। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘हम इस मामले को मंगलवार (तीन अक्टूबर) को अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।”

पीठ ने स्पष्ट किया कि वह निचली अदालत के न्यायाधीश को तेदेपा प्रमुख की पुलिस हिरासत संबंधी याचिका पर विचार करने से नहीं रोक सकती। नायडू ने कौशल विकास निगम में कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए 23 सितंबर को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने तेदेपा प्रमुख नायडू को 371 करोड़ रुपये के कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया था। (एजेंसी)