नई दिल्ली. दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के शौचालय में गिरने के चलते उनके ब्रेन में चोट के कारण ब्लड क्लॉट हो गया था। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। यह जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सरकारी अस्पताल के सूत्रों के हवाले से दी।
अस्पताल के सूत्रों ने एएनआई को बताया कि सत्येंद्र जैन की हालत अभी स्थिर है और उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि अस्पताल ने उनके इलाज के लिए चार डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया है।
गौरतलब है कि गुरुवार को सांस लेने में तकलीफ के कारण जैन को शुरुआत में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
Former Delhi minister & AAP leader Satyendar Jain’s treatment is underway in ICU after he had a blood clot in his brain due to an injury on his head. His condition is stable as of now; further treatment is underway. Hospital has constituted a medical board of four doctors for his… pic.twitter.com/SJ5hjWX4nD
— ANI (@ANI) May 26, 2023
धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को जैन को गिरफ्तार किया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद थे। आप ने कहा कि यह एक सप्ताह में दूसरी बार है जब पूर्व मंत्री को अस्पताल ले जाया गया है। उसने ने कहा कि इससे पहले भी जैन बाथरूम में गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल आधार पर जेल में बंद आप नेता को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को जैन (58) को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उनसे 10 जुलाई तक चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करने को कहा।
पीठ ने कहा, “पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ताओं को सुनने के बाद वर्तमान में जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। हमें यह उचित लगता है कि नागरिक को निजी अस्पताल में अपने खर्चे पर अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। इसलिए, हम याचिकाकर्ता को छह सप्ताह की सीमित अवधि के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं।”
शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाईं हैं-जैसे जैन गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे या उनसे नहीं मिलेंगे और निचली अदालत की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) नहीं छोड़ेंगे। न्यायालय ने कहा कि जब तक वह अंतरिम जमानत पर हैं, तो इलाज से जुड़े सभी कागजात और रोग के लक्षण व निदान से संबंधित दस्तावेज शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किए जाएंगे। पीठ ने जैन को सोशल मीडिया सहित मीडिया से दूर रहने का भी निर्देश दिया।
जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और वह रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या से परेशान हैं। उन्होंने जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा चार मई, 2023 को जारी जैन की मेडिकल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा। सिंघवी ने कहा कि अस्पताल तिहाड़ जेल के लिए अनिवार्य रेफरल अस्पताल है और इसकी रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता।
वहीं, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जैन की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में डॉक्टरों के एक पैनल से चिकित्सा जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में इलाज की जरूरत बताई जाती है तो जांच एजेंसी इसका विरोध नहीं करेगी। (एजेंसी इनपुट के साथ)