नई दिल्ली. श्रद्धा वालकर (Shrdhha Walker) की निर्ममता से गला घोंटकर हत्या करने और बाद में उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Poonawala) की जमानत याचिका (Bail Plea) पर दिल्ली की एक अदालत में आज सुनवाई चली. वहीँ आज कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 22 दिसंबर तय कर दी है.
बोला आफ़ताब- नहीं की याचिका दायर
हालाँकि इससे पहले यह भी खबर थी कि आफताब ने अपने वकील को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी थी. इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा था कि अदालत को एक ईमेल के जरिये पूनावाला से यह सूचना मिली है कि जमानत याचिका गलती से दायर हुई थी. जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा, “मुझे साढ़े 11 बजे आरोपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बाबत बात करने दीजिए.”
क्या कहा था आफताब के वकील ने
बता दें कि, आफताब पूनावाला के वकील ने कहा था कि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी शनिवार को याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि मामले की जरुरी प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है और आरोपपत्र अभी दाखिल किया जाना है इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई भी औचित्य नजर नहीं आता. पता हो कि, पूनावाला की न्यायिक हिरासत बीते 9 दिसंबर को ही और 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी.
बता दें कि पुलिस ने बीते गुरुवार को श्रद्धा हत्याकांड में कुछ महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने का दावा किया था। इसे लेकर कहा गया था कि, बरामद हड्डियों का DNA उनके पिता के DNA से मिलान हुआ है। जिसके बाद श्रद्धा के पिता विकास वॉकर ने बीते शुक्रवार को बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ मीरा भायंदर पुलिस आयुक्त कार्यालय में पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे से मुलाकात की थी।
जानकारी हो कि, आफताब को दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस में बीते 12 नवंबर को हिरासत में लिया था। जिसके बाद पुलिस के पूछताछ में आफताब ने बताया था कि, श्रद्धा उस पर शादी का भारी दबाव डाल रही थी। इस मुद्दे पर बीते 18 मई को उसका और श्रद्धा का झगड़ा हुआ था। बाद में उसने गुस्से श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा की कर उसके शव को आरी से काट 35 टुकड़े किए थे, जिसे वह रोज रात में महरौली के घने और बियावान जंगलों में फेंकता था।