नई दिल्ली. इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (इंटरपोल) ने पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला की हत्या (Punjabi Singer Sidhu Moose Wala) की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) के खिलाफ शुक्रवार को रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) (Red Corner Notice) जारी किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से भेजे गए आग्रह के आठ दिन के अंदर ही यह नोटिस जारी कर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि पंजाब पुलिस ने दो पुराने मामलों में 30 मई को बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी। पुलिस के मुताबिक, बराड़ श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है और 2017 में छात्र वीज़ा पर कनाडा गया था। वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सक्रिय सदस्य है। मूसेवाला की हत्या पिछले साल अकाली दल के नेता विक्की मिद्दुखेरा की हत्या का बदला लेने के लिए की गई है। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि वह 27 वर्षीय गायक एवं कांग्रेस नेता सिद्धू की हत्या के सिलसिले में अबतक आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
इससे पहले आज दिन में पंजाब पुलिस के दावे के उलट सीबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक दिन बाद 30 मई को गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। कनाडा में रहने वाले सतींद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है।
पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। पंजाब पुलिस ने बुधवार को दावा किया था कि उसने मूसेवाला की हत्या से 10 दिन पहले गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सीबीआई ने अपना पक्ष रखा है।
Interpol issued Red Corner Notice against Satinderjit Singh alias Goldy Brar. He claimed responsibility of killing #SidhuMooseWala: Interpol pic.twitter.com/g42EQyvcF7
— ANI (@ANI) June 9, 2022
सीबीआई ने पहले बताया था कि पंजाब पुलिस ने 30 मई को बराड़ के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए आग्रह किया था जबकि राज्य पुलिस का दावा है कि उसने 19 मई को गुजारिश की थी। 29 मई को मूसेवाला की हत्या की गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि प्रत्यर्पण आग्रह भेजने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी होना जरूरी नहीं है।
गौरतलब है कि रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के 195 सदस्य देशों की कानून लागू करने वाली एजेंसी को अनुरोध करने वाले सदस्य देश द्वारा वांछित भगोड़े का पता लगाने और उसे हिरासत में लेने के लिये अलर्ट करता है। (एजेंसी इनपुट सुरक्षाबलों के साथ)