Manish Sisodia
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नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Liquor Scam Case) में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 30 अक्टूबर को (Supreme Court) फैसला सुनाएगा। इससे पहले 17 अक्टूबर को जस्टिस एसवीएन भाटी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मनीष सिसोदिया की ओर से उनके वकील अभिषेक सिंघवी और सीबीआई और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद मनीष सिसोदिया द्वारा दायर दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। सीबीआई ने कथित शराब घोटाले में मनीष को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर 9 मार्च को मनीष को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद दोनों ही एजेंसियां इस मामले में जांच-पड़ताल कर रही हैं।

मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था। मनीष ने 3 मई को अपनी जमानत याचिका लेकर हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जहां सुनवाई चली और 30 मई को हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा था कि मनीष सिसोदिया एक हाई-प्रोफाइल शख्सियत हैं और वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। तब से इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।