RAHUL GANDHI
Photo- ANI

Loading

सूरत: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुसीबत बढ़ गई है। मोदी सरनेम मानहानि केस (Modi surname defamation case) में सूरत की कोर्ट राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाया है। गुजरात के सूरत जिला अदालत (Gujarat’s Surat district court) ने राहुल गांधी को उस मामले में दोषी ठहराया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। उसके इस टिप्पणी को लेकर दायर  आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को सूरत पहुंच गए, जहां अदालत ‘मोदी उपनाम’ (‘Modi surname) संबंधी टिप्पणी को लेकर 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाया। 

सूरत की सीजेएम कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने कहा मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझ नहीं बोला। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ।

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। 

वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। 

बता दें कि राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे। अर्जुन मोढवाडिया ने गुरुवार को कहा कि सत्य की परीक्षा होती है और उसे परेशान किया जाता है। लेकिन सत्य की ही जीत होती है। गांधी के खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन वह इन सबसे बाहर निकलेंगे। हमें न्याय मिलेगा। फ़िलहाल राहुल गांधी को कोर्ट से बढ़ा झटका मिला है। उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया है।