lockdown
File

    Loading

    नंदुरबार. जिलाधिकारी डॉक्टर राजेन्द्र भारुड ने कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए जिले में 31 मार्च की मध्यरात्रि से 15 अप्रैल, 2021 की मध्यरात्रि तक नंदुरबार जिले (Nandurbar District) में कर्फ्यू (Curfew) लगाने का निर्देश दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस अवधि के दौरान अन्य सभी कारोबार और लेन-देन बंद रहेंगे। इसी तरह से अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेज (School-College) भी बंद (Close) रहेंगे।

    कोरोना संक्रमण के सीजन टू में नंदुरबार शहर सहित अन्य इलाकों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन ने महामारी को नियंत्रण करने के लिए  31 मार्च की रात एक बजे से 15 अप्रैल की मध्यरात्रि तक सार्वजनिक कार्यक्रमों, सड़क पर आने-जाने और कारोबार करने पर प्रतिबंध (Restriction) लगा दिया है।

    सभी बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद

    जिलाधिकारी भारुड ने कहा है कि सभी बाजार, साप्ताहिक बाजार, अन्य सभी गैर-जरूरी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे।  मनोरंजन पार्क, सिनेमा, थिएटर, जिम, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मंगल कार्यालय, ओपन लॉन, ऑडिटोरियम, सभागार हॉल बंद रहेंगे। सभी होटल- रेस्तरां, लॉज, परमिट रूम, बीयर बार और अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

    धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु

    सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और अन्य सभी भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे। धार्मिक और पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन पुजारियों को पूजा-अर्चना और इबादत करने की अनुमति होगी। सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए फार्मासिस्ट और अस्पताल पूरे समय खुले रहेंगे।

    खुली रहेंगी दूध और सब्जी की दुकानें  

    जिलाधिकारी भारुड ने अत्यावश्यक सेवाओं में सब्जी और दूध की दुकानों को छूट दी है। सब्जी मंडी सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेगी, लेकिन एक समय में एक दुकान को छोड़कर एक दुकान इतनी दूरी रखनी होगी। सब्जियों और किराने के सामान की होम डिलीवरी को वरीयता देने का अनुरोध डीएम ने दुकानदारों से किया है। दूध वितरकों को सुबह 7 से 9 और शाम को 6 से 8 बजे तक दूध वितरित करने की अनुमति होगी। दूध वितरकों को संबंधित तहसीलदार से पहचान-पत्र लेना आवश्यक है। अखबारों के दफ्तर और अखबार की छपाई और वितरण की अनुमति होगी।

    सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी किराना की दुकानें

    किराना प्रतिष्ठानों को सुबह 6 से 11 बजे तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।  यदि दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं, तो दंडात्मक कार्रवाई के साथ दुकान को सील कर दिया जाएगा। दुकान के सामने एक ‘नो मास्क, नो इंट्री’ का बोर्ड लगाने और सामाजिक दूरी का निरीक्षण करने के लिए संकेत लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने गैरेज और सभी प्रकार की माल ढुलाई और आवश्यक सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी है। गैस की डिलीवरी पूरे समय जारी रहेगी।  पेट्रोल पंप केवल आवश्यक सेवाओं और सरकारी वाहनों के लिए काम जारी रखेंगे। इसके लिए आवश्यक साक्ष्य वितरक को दिखाने पर ही उन्हें पेट्रोल मिलेगा।

    केवल आवश्यक सेवाओं के लिए खुलेंगे पेट्रोल पंप

    इस लॉकडाउन में महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए संबंधित परीक्षा केंद्रों, नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रणाली को परीक्षा कार्य के लिए अनुमति दी जाएगी। परीक्षार्थी उम्मीदवारों को भी अनुमति दी जाएगी। हालांकि उन्हें एक पहचान-पत्र साथ रखना होगा।

    अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल

    अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।  सभी सरकारी कार्यालय, बैंक सरकारी घंटों के अनुसार खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, जिला सूचना केंद्र, MSEDCL, सशस्त्र बल, फायर ब्रिगेड, सरकारी अनाज गोदाम, कारागार, नगर सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेंगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को  पहचान-पत्र साथ रखना अनिवार्य है।

    अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद

    जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, छात्रावास, प्रशिक्षण संस्थान 27 मार्च से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी।

    उल्लंघन पर कार्रवाई

    यदि कोई व्यक्ति, समूह या संगठन, बोर्ड, एसोसिएशन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, रोकथाम अधिनियम 1897, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। – डॉ. भरूड़, जिला कलेक्टर

    कोरोना के कारण नंदुरबार जिला सीमा बंद

    नंदुरबार जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा के साथ ही धुलिया ज़िले की भी सीमा को कोरोना संक्रमण के प्रकोप के कारण बंद कर दिया है। इस तरह की पुष्टि जिलाधिकारी राजेंद्र भारुड ने की है। जिले में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने धुलिया जिले, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच की सीमा को बंद करने का निर्देश दिया है। डीएम भारुड ने कहा कि सभी नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसमें मेडिकल परीक्षण, चिकित्सा, करीबी व्यक्ति की मृत्यु, चिकित्सा परीक्षा, पूर्व-निर्धारित परीक्षा, नौकरी जॉइन जैसे कारणों से प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान संबंधितों को आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे और 72 घंटे पहले आरटीपीआरसी परीक्षण की रिपोर्ट को सुरक्षा अधिकारियों को दिखाना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सीमा पर जिला स्वास्थ्य प्रणाली बिना परीक्षण वाले व्यक्तियों के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण की व्यवस्था करेगी।  रिपोर्ट नकारात्मक होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।