ED ने कहा- धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद गवली की सामने आ रही है भूमिका

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    मुंबई:  एक स्थानीय विशेष अदालत ने शुक्रवार को धन शोधन मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली (Bhawana Gawli) के कथित सहयोगी सईद खान की प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की हिरासत अवधि पांच अक्टूबर तक बढ़ा दी।

    इस बीच, ईडी ने अदालत को बताया कि कुछ ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के मामले में गवली की कथित भूमिका होने की जानकारी सामने आ रही है। ईडी ने खान की हिरासत अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने के दौरान यह दावा किया।

    ईडी ने अदालत से कहा, ” भावना गवली ने जुलाई 2020 में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी जोकि एक साल पहले हुई थी। धन शोधन मामले में गवली की भूमिका सामने आ रही है जिसकी जांच किए जाने की जरूरत है।” जांच एजेंसी ने पिछले महीने इस मामले में यवतमाल, वाशिम और मुंबई में कई परिसरों की तलाशी ली थी। यह मामला 18 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और उससे संबंधित गड़बड़ियों के लिए दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

    जांच एजेंसी ने दावा किया कि प्राथमिकी दर्ज कराने की आड़ में आरोपी खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि इस मामले में एक नहीं बल्कि कई लोग लिप्त हैं। सईद खान को यवतमाल-वाशिम लोकसभा सीट से सांसद गवली से जुड़े कुछ ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के मामले में 28 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

    खान की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को उन्हें एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी की हिरासत की अवधि पांच अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। वहीं, रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए खान के वकील इंद्रपाल सिंह ने पूरी जांच को गैर-कानूनी करार देते हुए कहा कि प्राथमिकी में नामित आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

    सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी अशोक गंदोले और उनके परिवार को बचाने का प्रयास कर रही है जिनका नाम प्राथमिकी में है और वह ट्रस्टी भी हैं। (एजेंसी)