
- ग्राम पंचायत चुनाव के बाद फिर से घोषणा की जाएगी
अकोला. सरपंच आरक्षण लॉटरी पर एक समान नीति होनी चाहिए और विभिन्न कुप्रथाओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, जिसके लिए सरपंच पद का आरक्षण ड्रा रद्द किए जाने का आदेश ग्राम विकास मंत्रालय से मिलते ही जिला प्रशासन में खलबली मच गयी. इस बीच, सरपंच पद के लिए आरक्षण रद्द करने से कइयों में निराशा छायी हैं.
सरकार द्वारा जिले में सरपंच पद के लिए घोषित आरक्षण को कुछ दिन पहले रद्द कर दिया गया है और इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग का आदेश जिले में आया है. 2020 और 2025 के बीच आम चुनावों के जरिए बनने वाले सरपंच पद के लिए आरक्षण कुछ दिनों पहले निकाला गया था. कोरोना पृष्ठभूमि में लॉकडाउन ने कई उद्योगों, व्यवसायों और सरकारी कार्यों को बाधित कर दिया था. इसलिए, ग्राम पंचायत के चुनाव पूर्व कार्य को भी स्थगित कर दिया गया था.
31 अक्टूबर के बाद, मिशन बिगिन अगेन शुरू हुआ और लॉकडाउन को आराम देने की प्रक्रिया शुरू हुई. पिछले सप्ताह ग्राम पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रशासनिक गतिविधियों में भी तेजी आई थी. ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि सरपंच पद के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी, लेकिन अब आरक्षण रद्द कर दिया गया है और चुनाव के बाद फिर से आरक्षण की घोषणा की जाएगी.