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अकोला. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.जे. शर्मा की अदालत ने एमआईडीसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवनी में एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार और छेड़खानी के आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसी तरह आरोपी का साथ देनेवाली महिला को अच्छे बर्ताव की गारंटी के मुचलके पर रिहा कर दिया गया. इसी तरह आरोपी पर 5 हजार रु. का जुर्माना भी लगाया गया है.

शिवानी इलाके की रहने वाली पीड़िता जब अपनी मां के साथ घर जा रही थी तो आरोपी आदित्य उर्फ ​​सन्नी गायकवाड़ ने लड़की से बात करने की कोशिश की. लेकिन जब लड़की ने मना किया तो उसने मां को बताया कि आरोपी हमेशा उसका पीछा करता था और अभद्र बातचीत करता था. उसके बाद कहासुनी हुई तब संगीता गायकवाड़ (47) और आरोपी मंदा गायकवाड़ (24) यह आरोपी आदित्य गायकवाड़ की मदद के लिए आगे आईं और उन्होंने वादी की पिटाई कर दी.

इस मामले में पुलिस ने एमआईडीसी थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उसके बाद जांच की गई और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसजे शर्मा की अदालत ने मामले में 6 गवाहों की गवाही दर्ज की. आरोपी आदित्य उर्फ ​​सन्नी गायकवाड (21) को साक्ष्य के आधार पर तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. एड.किरण खोत ने इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से काम किया जबकि पीएसआई संजय सोनवने ने मामले की जांच की. इसी तरह अनुराधा महल्ले, प्रिया शेगोकर ने अदालती वकालत अधिकारियों के रूप में काम किया.