Pune Traffic Police
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अमरावती. 1 जनवरी 2023 से 15 नवंबर 2023 के दौरान मोटर वाहन कानून नियम का उल्लंघन करनेवाले 1 लाख 7 हजार 955 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर 8 करोड़ 78 लाख 85 हजार 800 रुपये जुर्माना लगाया गया है. 8,541 मामलों में वाहन चालकों से 62 लाख 26 हजार 500 रु. जुर्माना वसूल किया गया है. यातायात विभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त मनीष ठाकरे ने बताया गया कि शहर पुलिस आयुक्तालय के तहत पूर्व तथा पश्चिम यातायात विभाग कार्यान्वित है. दोनों विभागों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के लिए जहां एक और सहायक आयुक्त की देखरेख में दो थानेदार कार्यरत है तो वहीं उनके मार्गदर्शन में पेट्रोलिंग टीम के अलावा चौराहों पर यातायात कर्मियों की टीम भी तैनात रहती है.

73,000  बाइक सवारों पर कार्रवाई

आयुक्तालय क्षेत्र में पूर्व तथा पश्चिम यातायात 2 विभागों में विभाजित किया गया है जिसमें पूर्व यातायात विभाग के निरीक्षक पद पर थानेदार अढाऊ व पश्चिम विभाग के निरीक्षक के रूप में थानेदार मनीष ठाकरे कार्यरत है. उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त पद का अस्थायी प्रभार भी सौंपा गया है. उनकी ही देखरेख में शहर के पूर्व तथा पश्चिम विभाग में अस्त-व्यस्त तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना ही नहीं किया जा रहा है बल्कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने से होने वाले हादसे से बचने की समझ भी दी जा रही है.

शहर यातायात पुलिस द्वारा वर्तमान वर्ष में मोटर ‘वाहन कानून के तहत किए गए कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन करनेवाले 2,351 ऑटो चालकों से 11 लाख 95 हजार 550 रु. जुर्माना, 77 स्कूल बसों से 49 हजार 700 रु., 9473 फोर व्हिलर चालकों से 1 करोड़ 89 लाख 42 हजार 500  रु.,  99 भारी वाहनों से 81 हजार 100  रु.,  73 हजार दुपहिया धारकों से 5 करोड़ 29 लाख 54 हजार 550  रु.,  थ्री व फोर विलर टेम्पो से 2801 टेम्पो से 16 लाख 5 हजार 550 रूपये व 30 क्रेन से 20 हजार 650  रु., जुर्माना वसूला गया. 

सर्वाधिक मामले ट्रिपल सीट

इस वर्ष अब तक  ट्रिपल सीट के 12 हजार 673 मामलों में 1 करोड़ 26 लाख 73 हजार  रु. जुर्माना वसूला गया. वहीं बिना हेलमेट के 2238 मामलों में 11 लाख 19 हजार, फैन्सी नंबर प्लेट के 4097 मामलों में 24 लाख 10 हजार 500 रु. निर्धारित गति से तेज गती से वाहन चलाने के 9696 मामलों में 1 करोड़ 96 लाख 23 हजार 500  रु., वाहनों को मॉडिफाइड के 90 मामलों में 90 हजार  रु. जुर्माना, म्युजिकल होने के 60 मामलों में 31 हजार  रु. जुर्माना, वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करने के 3814 मामलों में 36 लाख 60 हजार रु., कार में बिना सीट बेल्ट बांधकर वाहन चलाने के 2,559 मामलों में 5 लाख 11 हजार 800  रु. जुर्माना लगाया गया है. शराब पीकर वाहन चलाने के 98 मामल में तथा रांग साइड वाहन चलाने के 38 मामले अदालत में हैं. ऑटो चालक के साथ बैठने के 1,324 मामलों में 7 लाख 85 हजार 500  रु. जुर्माना किया गया. यहीं नहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले 446 प्रलंबित मामले चालू वर्ष में अदालत में दाखिल किए गए. ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अदालत में मामले प्रलंबित है.