Kidnapping
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  • अपहृत व्यक्ति को तिरोडा से छुडाया

लाखनी. पिता का अपहरण कर पुत्र से डेढ़ लाख रुपए की फिरौती मांगी गई.इस घटना से तहसील के ग्राम सिंधीपार मुंडीपार में हड़कंप मच गया. इस अपहरण के घटना की जानकारी लाखनी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने हरकत में आकर जाल बिछाया और महज 3 घंटे में एक आरोपी को हिरासत में लेकर सिंधीपार/ मुंडीपार निवासी नरेश मारोती येलेकर(48) की जान बचाई.अपहरण की इस घटना को अंजाम देने वाली एक महिला एवं उसका एक साथी आरोपी स्विफ्ट कार के साथ फरार हो गया है. पुलिस बडी ही सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है.

घटना के 23 जुलाई को शाम 4.30 बजे के दौरान हुई.इस समय ग्राम सिंधीपार मुंडीपार निवासी नरेश मारोती येलेकर अपने घर में थे.एक स्विफ्ट चार पहिया कार से दो अज्ञात पुरुष एवं एक महिला उसके घर जबरन घुस गए.आरोपी नरेश येलेकर से जबरदस्ती चेक की मांग करने लगे. इसके लिए आरोपियों ने नरेश के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे जबरन वाहन में बिठाकर उसका अपहरण कर लिया.

घटना की जानकारी नरेश के पुत्र ओमित नरेश येलेकर( 20) को मिलते ही उसने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ फिरौती के लिए पिता का अपहरण किए जाने की सूचना पुलिस को दी. थानेदार मिलिंद तायडे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तूरंत पुत्र ओमित को अपने साथ लेकर जांच शुरू की. फोन ट्रेस से मिली लोकेश की जानकारी

इस दौरान ओमित को अज्ञात आरोपियों ने फोन पर धमकियां देकर अपहरण किए गए पिता को छोड़ने के लिए डेढ़ लाख रुपए की फिरौती मांगी.डेढ़ लाख रुपयों की फिरौती के लिए ओमित को आरोपियों की ओर से लगातार किए जा रहे फोन को थानेदार मिलिंद तायडे की टीम ने ट्रेस करते हुए आरोपियों के लोकेशन का पता लगाया.आरोपियों ने नरेश येलेकर को अपहरण कर तिरोडा शहर के एक मकान में रखा था.वहां से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से नरेश येलेकर को पुलिस ने छुड़ाया . 

तिरोडा निवासी हिरासत में

इस अपहरण प्रकरण में पुलिस ने तिरोडा शहर के प्रभाग नंबर 3 संत रविदास वार्ड निवासी धीरज प्रकाश बरीयेकर (35) को हिरासत में लिया है. इस अपहरण की घटना को अंजाम देने वाली एक महिला एवं अन्य एक आरोपी स्विफ्ट कार के साथ फरार होने में सफल हो गए हैं. जिनकी सरगर्मी के साथ पुलिस तलाश कर रही है. पुत्र ओमित येलेकर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फिरौती मांगने, अपहरण करने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला अप क्रमांक 289 /2023 धारा 364 (ए), 504, 506, 34 भादंवि के तहत दर्ज किया है. आगे की जांच थानेदार मिलिंद तायडे कर रहे हैं.