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    मुंबई: मायानगरी मुंबई (Mumbai) में एक कथित कास्टिंग काउच (Casting Couch) का भंडाफोड़ हुआ है। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने एक निर्देशक (Director) को टिटवाला इलाके से गिरफ्तार (Arrest) किया है। बताया जा रहा है कि, अपने आपको निर्देशक बताने वाले शख्स ने एक अभिनेत्री (Actress) को बड़ी फिल्मों (Films) में रोल दिलवाने के बदले सेक्शुअल फेवर्स (Sexual Favors) की मांग की थी। इसके बाद महिला ने पुलिस से मामले में शिकायत की थी। मलाड पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे केस की जांच शुरू की जिसके बाद निर्देशक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

    न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शख्स को फिल्मों में भूमिका के बदले में एक अभिनेत्री से यौन संबंध बनाने की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि, महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि, एक्ट्रेस को रोल दिलवाने के नाम पर उसकी कुछ प्राइवेट फोटो भी शख्स ने मांगी थी जिसे उसने अपने पास रखा था। 

    खुद को कथित तौर पर ‘कास्टिंग डायरेक्टर’ बताते हुए एक महिला को वेब सीरीज में काम दिलाने का वादा कर यौन संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव बनाने के आरोप में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ‘कास्टिंग डायरेक्टर’ का काम किसी किरदार के लिए अभिनेताओं का चयन करना होता है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान ओमप्रकाश तिवारी के तौर पर हुई है, जो पहले एक ‘प्रोडक्शन हाउस’ के लिए काम करता था और इसलिए किसी किरदार के लिए अभिनेता या अभिनेत्री के चयन की प्रक्रिया से वाकिफ था। उसने मुंबई में एक ‘प्रोडक्शन हाउस’ चलाने का सोशल मीडिया पर झूठा दावा किया था।

    उन्होंने बताया कि तिवारी को मलाड पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने शनिवार रात पड़ोसी ठाणे जिले के टिटवाला से गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने मुंबई पुलिस को बताया था कि तिवारी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उसने यौन संबंध बनाने से इनकार किया तो वह उनकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से फैला देगा। महिला ने कुछ बंगाली फिल्मों में अभिनय करने का दावा किया है। अधिकारी ने कहा, ‘‘ महिला की मुलाकात सोशल मीडिया पर खुद को कास्टिंग डायरेक्टर बताने वाले शख्स से हुई थी। उसने एक वेब सीरिज में एक किरदार निभाने का प्रस्ताव देते हुए उनसे अपनी निजी तस्वीरें भेजने को कहा था। तस्वीरें भेजने के बाद तिवारी ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दी कि अगर उन्होंने उनकी बात ना मानी तो वह सभी तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से फैला देगा।” 

    मलाड थाने के वरिष्ठ निरीक्षक धनंजय ने बताया, ‘‘ आरोपी का कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं था।” उन्होंने बताया कि तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए तथा 354- डी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।