Court
प्रतीकात्मक तस्वीर

Loading

चंद्रपुर. पोंभूर्णा तहसील के चेकनवेगांव में अप्रैल 2021 में मामूली विवाद पर ससुर द्वारा अपनी बहू की हत्या किए जाने के मामले में न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी ससुर भुजंग झिटू किन्नाके (57) को 30 मार्च को उम्रकैद की सजा सुनाई. यह फैसला चंद्रपुर जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश काले ने दिया. पोंभूर्णा तहसील के चेक नवेगांव में 12 अप्रैल 2021 को भुजंग झिंटू किन्नाके और उनकी बहू गीता दीपक कन्नाके (32) के बीच पारिवारिक विवाद हुआ था.

घर के आंगन में हुए इस विवाद में तैश में आकर भुजंग ने पत्थर की फरसी से गीता के सिर और गर्दन पर वार कर दिया था. उसे गंभीर अवस्था में दवाखाना लाया जा रहा था परंतु रास्ते में उसकी मौत हो गई. पोंभूर्णा पुलिस ने आरोपी भुजंग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था. तत्कालीन थानेदार धमेंद्र जोशी के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक ओलालवार ने जांच कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी.

हत्या मामले की जिला सत्र न्यायाधीश काले की अदालत में सुनवाई हुई और न्यायाधीश ने 30 मार्च को आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 500 रुपये का जुर्माना किया. सरकारी वकील सीमा रामटेके थी, जबकि पैरवी अधिकारी के रूप में पोंभूर्णा के पुलिस हवालदार सुधाकर तोडासे ने काम संभाला.