भामरागड़ नपं क्षेत्र की ग्रामसभा व वनसमिति अनाधिकृत, नगर पंचायत ने किया व्यवहार न करने का आहवान

    Loading

    गड़चिरोली. भामरागड़ नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले छह वर्षो से अवैध तरीके से व स्वयंघोषित रूप से चलाई जा रही ग्रामसभा व वनहक्क समिति यह सरकार व प्रशासन के नियमों के तहत न होने के कारण भामरागड़ में अवैध तरीके से चल रही ग्रामसभा व वनहक्क समिति को नगर पंचायत प्रशासन ने अवैध घोषित करते हुए इस स्वयंघोषित ग्रामसभा व वनहक्क समिति से किसी भी तरह का व्यवहार न करें, ऐसा आहवान भामरागड़ नगर पंचायत द्वारा किया गया है़.

    नगर पंचायत के इस आहवान से पिछले कुछ वर्षो से अवैध तरीके से चलाई जा रही ग्रामसभा व वनहक्क समिति के पदाधिकारियों में खलबली मच गयी है़  नगर पंचायत ने कहां कि, 23 अप्रैल 2015 को क्षेत्र के 8 गांवों की गट ग्राम पंचायत बरखास्त कर सरकार के अधिसूचना नुसार भामरागड़ नगर पंचायत निर्माण की गई़ इस अनुसूचित नागरी क्षेत्र में पेसा कानून, अनुसूचित जनजाति पारंपारिक वनहक्क कानून किस तरह वननिवासियों के अधिकार और संरक्षण के लिये चलाए जाए, इस संदर्भ में सरकार ने स्पष्ट जानकारी दी है़ लेकिन भामरागड़ की ग्रामसभा व वनहक्क अवैध तरीके से अपना कामकाम चला रही है़ नगर पंचायत के इस आहवान से भामरागड़ तहसील के ग्रामसभाओं के पदाधिकारी और तहसीलवासियों के लिये चर्चा का विषय बन गया है़ 

    समिति नहीं कर रही थी नियमों का पालन 

    वनहक्क कानून नुसार ग्रामसभा यह ग्राम पंचायत द्वारा आंमत्रित होगी तो, पेसा कानून नुसार ग्रामसभा, ग्रामकोष का ऑडीट जिला परिषद अंतर्गत पंचायत समिति व स्थानीय निधि प्राधिकरण करेगी़ मात्र पंचायत समिति के संवर्ग विकास अधिकारी ने नगर पंचायत क्षेत्र के आठ गांवों की उक्त ग्रामसभा व वनहक्क समिति पेसा कानून नुसार स्थापित होने संदर्भ में किसी भी तरह के सबूत व दस्तावेज उपलब्ध नहीं होकर किसी भी तरह का ऑडीट नहीं होने की जानकारी नगर पंचायत को दी़ जिससे समितियां अवैध तरीके से चलाए जाने की बात स्पष्ट हुई है़ 

    समिति ने आईएफआर अथवा सीएफआर नहीं किया पेश

    पेसा कानून नुसार आदिवासियों का स्थानीय सुशासन मजबूत होना आवश्यक है़ ऐसा होते हुए भी संबंधित वनहक्क समितियां पिछले 5 वर्षो की कालावधि में एक भी आईएफआर अथवा सीएफआर उपविभागीय समिति के पास पेश नहीं किया है़ वहीं गौण उपज संबंधि किसी भी तरह का ऑडीट न किये जाने के कारण आदिवासियों के हित में ग्रामसभा व वनहक्क समिति ने कोई काम नहीं किया.

    यह बात स्पष्ट हो गयी़ विशेषत: संबंधित गैरकानूनी ग्रामसभा व वनहक्क समिति से किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार न करें, आवश्यकता पड़ने पर अवैध खाते बंद किये जाएंगे, ऐसी बात एटापल्ली के उपविभागीय अधिकारी ने स्पष्ट की है़ 

    वार्ड अथवा मोहल्ला, टोला समिति होगी गठीत: जाधव

    भामरागड़ नगर पंचायत के मुख्याधिकारी डा़ सुरज जाधव ने बताया कि, उक्त ग्रामसभा व वनहक्क समिति की जगह पर अब राज्यघटना की कलम 243 (5)व कानून नुसार स्थापित वॉर्ड अथवा मोहल्ला  तथा टोला समिति स्थापन कर इस अंतर्गत वनहक्क समिति स्थापन की जाएगी़ ऐसी बात उन्होंने कही है.