voting
प्रतीकात्मक तस्वीर

Loading

गड़चिरोली. भारतीय चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को घोषित किए कार्यक्रम के अनुसार गड़चिरोली-चिमुर लोकसभा मतदाता संघ में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा. 18 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत सभी नागरिक मताधिकार का प्रयोग करें इसके लिए भारत चुनाव आयोग के 22 मार्च 2024 के परिपत्रक के अनुसार गड़चिरोली-चिमुर लोकसभा मतदाता संघ में 19 अप्रैल को मतदान करने के लिए अवकाश घोषित किया है.

मतदान के दिन मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना संभव हो, इसके लिए अवकाश दिया जाता है. लेकिन विगत कुछ चुनाव में सार्वजनिक निजी संस्थाओं द्वारा अवकाश या सहूलियत नहीं देने की बात निदर्शन में आयी है. जिससे अनेक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रहना पड़ रहा था. यह बात ध्यान में लेकर इस लोकसभा चुनाव में कामगार, अधिकारी व कर्मचारियों को मतदान का कर्तव्य निभाने के लिए मतदान के दिन वेतन का अवकाश मिलने वाला है.

यह अवकाश उद्योग विभाग अंतर्गत आने वाले सभी उद्योग समूह, महामंडल, कंपनी व संस्था आदि को लागू है. अपवाद की स्थिति में कामगार, अधिकारी, कर्मचारियों को पूर्णकालीन अवकाश देना संभव न होने पर मतदान क्षेत्र के कामगारों को मतदान का अधिकार निभाने के लिए अवकाश के बजाए कम से कम 2 घंटे की सहूलियत दी जाने वाली है. लेकिन इस संदर्भ में संबंधित जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है.

किसी भी स्थिति में मिलेगी 2 घंटे की सहूलियत
किसी भी स्थिति में मतदाताओं को मतदान के लिए कम से कम 2 घंटे की सहूलियत मिलेगी इसका ध्यान रखना संबंधित संस्थाओं के लिए अनिवार्य है. मताधिकार के अधिकार से कोई वंचित न रहे वहीं सभी कार्यालय प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी, व्यावसायिक संस्था, व्यापारी केंद्र, औद्योगिक कारखाने आदि जगहों पर काम करने वाले कामगारों के निदर्शन में यह बात लाकर देने की बात जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी संजय दैने ने सूचित की है.