Dhule Municipal Corporation

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    धुलिया. महानगरपालिका चुनाव (Municipal Elections) के लिए पिछड़े वर्ग के नागरिकों का आरक्षण बिना कोई सांख्यिकीय जानकारी (Statistical Information) के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए शहर के गणेश निकम (Ganesh Nikam) ने राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) द्वारा नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए जारी अधिसूचना को मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) की औरंगाबाद पीठ में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका में मांग की है कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित सीट से चुने गए 20 पार्षदों के पद को रद्द कर इस सीट पर दोबारा निर्वाचित किया जाए।

    महानगरपालिका चुनाव के बाद 74 पार्षद चुने गए। चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए 20 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें और महिलाओं के लिए 37 सीटें आरक्षित थी। जिस समय 20 सीटें पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित थीं, उस समय राज्य चुनाव आयोग के पास ओबीसी के बारे में कोई अद्यतन जानकारी नहीं थी। इस बात को जाने बिना ही राज्य चुनाव आयोग ने पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए 20 सीटें आरक्षित कर दी। इसलिए गणेश निकम ने बेंच में याचिका दायर की है। राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया गया है, और न ही नागरिकों के पिछड़े वर्गों के बारे में किसी भी प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी ली गई है।

    गणेश निकम ने मांग की है कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों से चुने गए 20 पार्षदों का पद रद्द कर दोबारा चुनाव कराया जाए। साथ ही पिछड़े वर्ग के नागरिकों से चुने गए नगरसेवकों को महानगरपालिका की बैठक में भाग लेने से रोक दिया जाए। मांग की गई है कि महानगरपालिका में किसी भी पद के लिए होने वाले चुनाव में उन्हें वोट न देने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जिला परिषद में ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना सांख्यिकीय जानकारी के पिछड़े वर्ग के नागरिकों को दिया गया आरक्षण गलत है। इसलिए निकम ने इशारा किया है कि महानगरपालिका  में आरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए।