मुंबई: दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में इस सप्ताह सामने आए कोरोना वायरस (Corona Virus) के नए स्वरूप (New Variant of Corona) ओमीक्रॉन (Onicron) के चलते दुनियाभर के कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। इस बीच महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने शनिवार को नई गाइडलाइंस (Guidelines) जारी की हैं। इनमें राज्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय देश से राज्य में आने वाले सभी यात्री भारत सरकार के निर्देशों द्वारा शासित होंगे। घरेलू यात्रियों को या तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना चाहिए या फिर 72 घंटे के लिए वैध आरटी-पीसीआर रिपोर्ट साथ रखनी होगी।
इसके अलावा ताज़ा दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर डिफॉल्ट जुर्माना लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है। इसमें ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों के मामले में मालिक परिवहन एजेंसी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
#COVID19 | Maharashtra Govt issues fresh restrictions & permissions.
All travellers into state from any int’l destination shall be governed by directions of Govt of India in this respect. Domestic travellers shall either be fully vaccinated or carry RT-PCR test valid for 72 hrs. pic.twitter.com/rSQBik6aPQ
— ANI (@ANI) November 27, 2021
इससे पहले मुंबई (Mumbai) की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा था कि, साउथ अफ्रीका से आनेवाले यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। मुंबई में बीएमसी ने आज शाम 5:30 बजे नए कोरोना वैरिएंट को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के हवाले से एएनआई ने बताया है कि, “दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुंबई आने पर क्वारंटाइन किया जाएगा और उनके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे।”
गौरतलब हो कि कोविड-19 वायरस के बी.1.1.529 स्वरूप की पहचान इस हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शुक्रवार को इस स्वरूप को ‘चिंता उत्पन्न करने वाले स्वरूप’ की श्रेणी में डाला। विश्व निकाय ने वायरस के इस स्वरूप को ‘ओमीक्रॉन’ नाम दिया है। इस वायरस की सबसे पहले जानकारी 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिली थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे संक्रमण के मामले बोत्स्वाना, बेलजियम, हांगकांग और इजराइल में भी मिले हैं।