एडमिशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, स्कूली शिक्षा मंत्री का ऐलान

    Loading

    मुंबई:  महाराष्ट्र (Maharashtra) के स्कूलों (Schools) में एडमिशन (Admission) के लिए बच्चों का आधार कार्ड (Aadhar Card) होना अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड की वजह से किसी भी बच्चे को शिक्षा (Education) से वंचित नहीं रखा जाएगा। विधान परिषद में यह ऐलान स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ (Minister Varsha Gaikwad) ने किया। 

    उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया है कि स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। सिर्फ आंकड़ा जुटाने के लिए आधार कार्ड को जरुरी किया गया है।  बीजेपी सदस्य निरंजन डावखरे ने नियम 93 के तहत सूचना उपस्थित कर राज्य में स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों के आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने का मुद्दा उठाया। 

    …तो कार्रवाई होगी

    उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत  बच्चों के पास आधार कार्ड न होने पर स्कूलों में एडमिशन मिलना जरुरी है। डावखरे ने कहा कि कई बच्चों को आरटीई के तहत मिलने वाले एडमिशन को सिर्फ इसलिए नकारा जा रहा है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि कई गरीब और बेसहारा बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसे में इन बच्चों के एडमिशन को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके जवाब स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच होगी और जिस किसी ने ऐसा किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।