flying lantern

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    मुंबई :आगामी त्योहारों को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट (Mumbai Police Alert,) हो गई है। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए 16 अक्टूबर से अगले 30 दिनों के लिए कंदील (Flying Lantern) के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है, जिसमे फ्लाइंग लैंटर्न के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर 14 नवंबर तक रोक रहेगी, इन्हें चाइनीज लैंटर्न (Chinese Lantern) भी कहा जाता है।

    पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) संजय लटकर के मुताबिक, 16 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक मुंबई शहर में जलती लालटेन उड़ाने पर पाबंदी लगाई है। इस आदेश को जारी करते हुए पुलिस ने कहा है कि असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाकर मुंबई में किसी तरह का अनुचित वारदात कर सकते हैं। इसलिए शहर में लालटेन बेचना उसे रखना और उसे उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस ने यह भी लगाई पाबंदी

    इसके साथ ही पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 (जनसेवक के आदेश का उल्लंघन) शहर में 5 या उससे अधिक लोगों (बिना उचित कारण) के एक साथ जमा होने पर भी पाबंदी लगाई है। पुलिस के मुताबिक मुंबई में शांति और सार्वजनिक रूप से कानूनी व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। इसके अलावा ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली है कि शहर में असामाजिक तत्वों के लोग शहर में कथित रूप से शहर में दंगा और सार्वजनिक नुकसान पहुंचा सकते है। जिसकी वजह से शहर में पांच या उससे अधिक लोगों को जमा होने पर पाबंदी लगाई जा रही है।