BMC guideline for Holi

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नवभारत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: होली के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, लेकिन होली में हुड़दंग मचाने वालों पर शासन-प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। खासकर होलिका दहन की तैयारियों में जुटे लोगों को खास हिदायत दी गई है कि यदि पेड़ों की कटाई की गई तो दोषियों की खैर नहीं होगी। बीएमसी प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। (BMC guideline for Holi) पेड़ों की कटाई करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही जेल की सजा हो सकती है। 

आगामी रविवार 24 मार्च 2024 को होलिका दहन और अगले दिन होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के लिए लकड़ियां जुटाई जा रही हैं। होलिका त्यौहार के लिए हरे वृक्षों को न काटने का निर्देश दिया गया है। यदि अनाधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई करते पाया गया तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। बीएमसी के उद्यान अधीक्षक व वृक्ष प्राधिकरण के सदस्य सचिव जितेंद्र परदेशी के अनुसार वृक्षों की देखभाल व सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ हमें जीवन देते हैं। जागरूक नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कोई पेड़ काट रहा है तो इसकी सूचना बीएमसी अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को दी जाए। इसके लिए बीएमसी ने ‘1916’ टोल फ्री’ नंबर जारी किया है। 

महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम, 1975 की धारा 21 के तहत वृक्ष प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को काटना या कटवाना अपराध है। पेड़ों की अनधिकृत कटाई के प्रत्येक अपराध के लिए संबंधित व्यक्ति पर न्यूनतम 1 हजार से लेकर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसमें एक सप्ताह से लेकर एक साल तक की सजा हो सकती है।