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मुंबई: बाम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने एक मामले में कहा कि महिलाओं के छोटे कपड़ों में डांस करने को अश्लीलता नहीं कहा जा सकता है। यह अनैतिक कृत्य नहीं है। इससे किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 के तहत दर्ज मामले को रद्द कर दिया। न्यायाधीश विनय जोशी और वाल्मीकि मेनेजेस की बेंच ने मामले की सुनवाई

करते हुए कहा कि आरोपी क्रमांक 13 से 18 तक जो कि महिला डांसर हैं, के छोटे कपड़े पहनने और उत्तेजक डांस करने और इशारे करने को अश्लील नहीं कहा जा सकता है। पुलिस ने एफआईआर में इसे अश्लील कहा है। हालांकि बेंच ने यह भी कहा कि हम भारतीय समाज के मौजूदा मानदंडों से परिचित है लेकिन आज के समय में ऐसे कपड़े पहनना सामान्य बात हो गई है और स्वीकार्य भी है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हम कई बार फिल्मों में कपड़े पहनने के तरीकों को देख रहे हैं। इस मामले में धारा 294 लागू नहीं होती है। मुंबई पुलिस ने एक रिजार्ट में रेड की थी। यहां 6 महिलाएं कथित तौर पर छोटी स्कर्ट्स पहनकर नाच रही थीं और वहां आए लोग उन पर रुपये उड़ा रहे थे।