नई दिल्ली/मुंबई. दोपहर की सबसे बड़ी खबर के अनुसार अब से कुछ देर पहले मुंबई की बोरीवली कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा (Navneet Rana-Ravi Rana Bail Order) की रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही यह भी खबर है कि राणा दंपत्ति की जमानत राशि के लिए प्रत्येक को 50,000 रुपये देने की कानूनी प्रक्रिया भी अब से कुछ देर पहले अदालत में पूरी हो गई है।
Matoshree-Hanuman Chalisa row | Mumbai’s Borivali Court issues the release order of MP Navneet Rana and MLA Ravi Rana.
The legal process of furnishing Rs 50,000 each for the Rana couple’s surety amount is completed in court.
— ANI (@ANI) May 5, 2022
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhhav Thackrey) के निजी निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर 11 दिन से जेल काट रहे राणा दंपत्ति को अदालत ने बीते बुधवार को को जमानत दे दी थी। हालांकि, उनकी रिहाई कल नहीं हो पाई थी। जिसका प्रधान कारण जेल में दोनों नेताओं की रिहाई ऑर्डर नहीं पहुंचना था।
जी हाँ, बीते बुधवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने अमरावती से निर्दलीय सांसद और उनके पति और बडनेरा विधायक रवि राणा को 50 हजार मुन्चालके पर जमानत दे दी थी। हालांकि, इसके लिए कोर्ट ने कई शर्त भी लगाई है, जिसका उल्लंघन करने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बता दें कि कोर्ट से बेल मिलते ही अब बीएमसी (BMC) ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीएमसी अधिकारी सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) और विधायक रवि राणा (MLA Ravi Rana) अपने जिस घर में ठहरे थे, वहां पर विजिट करने पहुंची थी, लेकिन घर बंद होने के कारण अधिकारियों को वापस होना पड़ा था।
पता हो कि राणा दंपति का घर खार पश्चिम की 14वीं स्ट्रीट पर ‘लवी’ बिल्डिंग में है। जब दोनों पति-पत्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मुंबई आए थे। तब अपने आवास में ही ठहरे थे, जहां से बाद में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।
दरअसल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा के बाद खड़े हुए विवाद में निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बीते 23 अप्रैल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।