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मुंबई: शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राऊत को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन भेजा है। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले की ओर से दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने उद्धव ठाकरे और संजय राऊत को समन जारी किया है। ये समन बॉम्बे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया है। दोनों को 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दरअसल सामना में छपे एक लेख में राहुल शेवाले को आपत्ति थी। लेख में शेवाले के पाकिस्तान में रियल स्टेट साईट होने की बात कही गई थी।

उद्धव ठाकरे और संजय राउत की मुश्किलें बढ़ जाएगी

अब कोर्ट के इस बाबत समन दिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत की मुश्किलें बढ़ जाएगी। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने आरोप लगाया था कि सामना अखबार में उनके बारे में अपमान जनक लेख छापा था. जिसको लेकर राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की गई थी। इस मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत को बॉम्बे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन भेजा है। उन्हें 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। तो अब उद्धव ठाकरे और संजय राऊत की परेशानी बढ़ने की आशंका है।

कोर्ट में क्या हुआ ?

मजिस्ट्रेट अदालत ने ट्रॉम्बे पुलिस को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया। पुलिस ने शेवाले को बुलाया और उनका बयान दर्ज किया। शेवाले ने सामना में छपे मूल लेख को सबूत के तौर पर पेश किया। अदालती कार्यवाही के दौरान यह दलील दी गई कि शेवाले ने अपना जीवन शिवसेना को समर्पित कर दिया है। लेकिन एक सांसद के रूप में उन्हें झूठे रियल एस्टेट दावों के कारण गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़े हैं। अगर आप कहते हैं कि उनका पाकिस्तान में रियल एस्टेट कारोबार है। तो इसका मतलब है कि उनके उस देश के साथ अच्छे संबंध हैं। अदालत में दलील दी गई कि यह बेहद अपमानजनक है। इससे उनकी देश के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा होता है।